DAILY CURRENT AFFAIRS

By admin: March 4, 2022

नई दिल्ली में प्लास्टिक पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन

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केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 4 मार्च 2022 को प्लास्टिक पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

  • इसका आयोजन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ (AIPMA) के सहयोग से 4 से 5 मार्च, 2022 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है।

  •  एमएसएमई मंत्रालय ने विशेष रूप से पूरे देश में आकांक्षी जिलों में दो विशेष पहल - 'संभव', राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम और 'स्वावलंबन' युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए की भी शुरुआत की। 

आंध्र सरकार राज्य की राजधानी नहीं बदल सकती; हाईकोर्ट

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आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के पास राजधानी को स्थानांतरित करने, विभाजित करने या विभाजित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इसने सरकार को छह महीने के भीतर अमरावती को राजधानी बनाने का निर्देश दिया।

  • उच्च न्यायालय ने अमरावती के किसानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुनाया, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती के विकास के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ दी थी।

  • आंध्र प्रदेश के गुंटूर और विजयवाड़ा क्षेत्र में और उसके आसपास अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाए जाने के बाद एन चंद्र बाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने लिया था।

  • उच्च न्यायालय ने माना कि राजधानी शहर और उच्च न्यायालय का स्थान केवल आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम (एपीसीआरडीए), 2014 और आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम रूल्स, 2015 के तहत जमा की गई भूमि के तहत स्थापित किया जा सकता है। 

  • इन कानूनों के तहत अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी, राज्य विधानमंडल और राज्य का उच्च न्यायालय अमरावती में होगा।

  • 2019 में सत्ता में आई जगन मोहन रेड्डी सरकार ने क्रमशः अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल को राज्य की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी बनाने का फैसला किया था।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

  • संसद द्वारा पारित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश राज्य को दो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विभाजित किया। 

  • नया राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया।

  • हैदराबाद को दस साल तक दोनों राज्यों की साझा राजधानी बनना था और उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत आ जाएगा।

रूस ने यूक्रेन के परमाणु परिसर पर कब्जा किया

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रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु परिसर पर नियंत्रण कर लिया है।ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु परिसर यूरोप में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है और दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा है ।

  • ज़ापोरिज़्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित  क्षमता  6,000 मेगावाटहै।

  •  यह यूक्रेन की बिजली की जरूरतों का पांचवां हिस्सा प्रदान करता है।

  • ज़ापोरिज़्ज़िया  परमाणु परिसर दक्षिणपूर्वी यूक्रेन में एनेर्होदर  शहर के पास है।

  • रूस ने पहले ही  यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है, जो 1986 में एक बड़ी परमाणु दुर्घटना का स्थल था।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण

  • दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान में काशीवाजाकी-करिवा संयंत्र है जिसकी स्थापित क्षमता 7,965 मेगावाट है।

  • भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम, तमिलनाडु में 2000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ है और अतिरिक्त 2000 मेगावाट निर्माणाधीन है। इसे रूस की मदद से बनाया जा रहा है।

नोट - रूसी-यूक्रेनी युद्ध Click Here

पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने का संकल्प लिया

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संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) के पांचवें सत्र ने प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया।संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने केन्याई राजधानी नैरोबी में अपना दूसरा सत्र पुनः आरंभ किया, जिसे यूएनईए 5.2 भी कहा जाता है। यह 28 फरवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था।

  • संयुक्त राष्ट्र के 175 सदस्य देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर काम करने के लिए एक अंतर-सरकारी वार्ता समिति स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।

  • प्लास्टिक पेट्रोलियम से बने बहुलक पदार्थ हैं जो स्वाभाविक रूप से क्षय नहीं होते हैं। वे अजैवनिम्नीकरण (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) हैं और प्रकृति में बहुत लंबे समय तक उपस्थित रह सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक जो पतले होते हैं उन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है और यह नदियों, महासागरों, पहाड़ों की मिट्टी आदि को प्रदूषित कर रहे हैं ।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

  • भारत सरकार ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है।

  • भारत सरकार के अनुसार, पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित कई एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग, वस्तुओं को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा।

  • 31 दिसंबर, 2022 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई पचास माइक्रोन से बढ़ाकर एक सौ बीस माइक्रोन कर दी गई है। इससे मोटाई में वृद्धि के कारण प्लास्टिक कैरी बैग को  पुन: उपयोग किया जा सकेगा। 

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की गई थी।

1988 में इसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की स्थापना की।

मुख्यालय: नैरोबी, केन्या

 निर्देशक: इंगर एंडरसन

सिंधु जल आयोग की 117वीं बैठक पाकिस्तान में हुई

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भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त, स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की 117 वीं बैठक 1-3 मार्च, 2022 के मध्य इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित की गई।


  • भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंधु जल के भारतीय आयुक्त श्री पीके सक्सेना ने किया। 

  • 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि (संधि) के प्रावधानों के तहत, दो आयुक्तों को हर साल कम से कम एक बार भारत और पाकिस्तान में बारी-बारी से मिलना आवश्यक है। स्थायी सिंधु आयोग (पीआईसी) की अंतिम बैठक 23-24 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

  • बैठक के दौरान पाकल दुल, किरू और लोअर कलनई सहित चालू परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी चर्चा की गई। 

  • दोनों पक्षों ने फाजिल्का नाले के मुद्दे पर चर्चा की और पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि सतलुज नदी में फाजिल्का नाले के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

सिंधु जल संधि 1960

  • इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसने सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया था।

  • पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था जबकि भारत को सिंचाई, बिजली परियोजनाओं आदि के लिए सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का उपयोग करना था।

  • सिंधु जल संधि की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी।

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