नागालैंड में “अफस्पा” छह महीने बढ़ा

Tags: State News

  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2021 से नागालैंड में अफस्पा अधिनियम को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
  • यह अफस्पा अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया जाता है। इस संबंध में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास समवर्ती शक्तियां हैं।
  • अधिसूचना के अनुसार "केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नागालैंड राज्य को शामिल करने वाला क्षेत्र इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है"|
  • पिछला विस्तार 30 जून को किया गया था|
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में अधिनियम को वापस लेने पर निर्णय लेने के लिए एक पैनल का गठन किया है।

अफस्पा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया 06 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें।

Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -

Date Wise Search