असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाएंगे

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मेघालय के बाद, असम और उसके पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवादों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाने का फैसला किया।

  • असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में गुवाहाटी के स्टेट गेस्ट हाउस, कोइनाधोरा में आयोजित दोनों राज्यों के बीच दूसरी मुख्यमंत्री स्तर की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

  • दोनों राज्यों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जातीयता, निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर लंबे समय से लंबित मुद्दे के ठोस समाधान खोजने के लिए जिला समितियां विवादित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करेंगी।

  • असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद

—-अरुणाचल प्रदेश, जो पहले असम का हिस्सा था, राज्य के साथ लगभग 800 किमी की सीमा साझा करता है।

—यह विवाद ब्रिटिश काल का है जब 1873 में अंग्रेजों ने इनर लाइन रेगुलेशन की घोषणा की थी

—अंग्रेजों ने स्थल और सीमांत पहाड़ियों का सीमांकन किया, जिन्हें बाद में 1915 में उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था

—ये पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र आज के अरुणाचल प्रदेश को बनाते हैं।

—प्रशासनिक क्षेत्राधिकार असम को सौंप दिया गया था, 1954 में सीमावर्ती इलाकों का नाम बदलकर नॉर्थईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) कर दिया गया था।

—1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और 1987 में इसे राज्य का दर्जा मिला।

—NEFA समिति की रिपोर्ट के आधार पर, 3648 वर्ग किमी के मैदानी क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश से असम के तत्कालीन दरांग और लखीमपुर जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया।

—अरुणाचल प्रदेश ने इस अधिसूचना को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और यह विवाद का विषय बन गया है।

—असम को लगता है कि 1951 की अधिसूचना के अनुसार सीमांकन संवैधानिक और कानूनी है।

—लेकिन, अरुणाचल प्रदेश का मानना है कि स्थानांतरण उसके लोगों के परामर्श के बिना किया गया था।

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