असम ने 1000 मिलीलीटर से कम प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लागू किया
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असम सरकार ने 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लागू किया, जो 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
खबर का अवलोकन
असम के पर्यावरण और वन विभाग ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए यह अधिसूचना जारी की है।
1000 मिलीलीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का लक्ष्य है।
प्राथमिक लक्ष्य प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटना और टिकाऊ व्यवहार को बढ़ावा देना है।
यह पहल राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए असम की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
असम के पर्यावरण और वन मंत्री - चंद्र मोहन पटोवारी
पीईटी बोतलों पर विशेष ध्यान:
असम ने पहले 1000 मिलीलीटर से कम की पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का इरादा व्यक्त किया था।
औपचारिक कार्यान्वयन 23 अगस्त को असम पर्यावरण और वन विभाग द्वारा जारी एक दृढ़ अधिसूचना के माध्यम से हुआ।
प्रतिबंध में निर्दिष्ट क्षमता के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं।
प्लास्टिक पानी की बोतल प्रतिबंध का कानूनी प्राधिकरण और कार्यान्वयन:
प्रतिबंध का दायरा: 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध।
कानूनी आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
प्राधिकरण का स्रोत: अधिनियम की धारा 23 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार।
प्रभावी तिथि: प्रतिबंध 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा।
असम के बारे में
गठन(एक राज्य के रूप में) - 26 जनवरी 1950
राजधानी - दिसपुर
भाषा - असमिया
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
राज्यपाल - गुलाब चंद कटारिया
राज्यसभा - 7 सीटें
लोकसभा - 14 सीटें
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