केन्द्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज पर बुनियादी सीमा शुल्क खत्म किया

Tags: National News


The central government on March 30 exempted basic customs duty on all drugs and food for special medical purposes केंद्र सरकार ने  30 मार्च को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी है।

खबर का अवलोकन 

  • आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

  • छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। 

  • इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

  • सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिज़ुमाब (कीट्रूडा) को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी है।

  • दवाओं पर आम तौर पर 10 प्रतिशत का बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं/टीकों की कुछ श्रेणियों पर 5 प्रतिशत या शून्य की रियायती दर लगती है।

दुर्लभ रोग क्या हैं?

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) एक दुर्लभ बीमारी को प्रति 10,000 लोगों पर 6.5-10 से कम की आवृत्ति के रूप में परिभाषित करता है।

  • एक अनुमान के अनुसार, दुनिया में अनुमानित 300 मिलियन रोगियों के साथ 7,000 ज्ञात दुर्लभ बीमारियाँ हैं।

  • इन रोगियों में लगभग 95% के पास कोई स्वीकृत उपचार नहीं है और 10 में से 1 से कम रोगियों को रोग-विशिष्ट उपचार प्राप्त होता है।


Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -

Date Wise Search