केंद्र ने मिशन वात्सल्य के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

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मिशन वात्सल्य के तहत केंद्रीय धन और लाभों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए केंद्र ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। मिशन वात्सल्य देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक छत्र योजना है।

  • क्या हैं नए दिशानिर्देश?

  • राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए आधिकारिक नाम को बरकरार रखना होगा।

  • केवल स्थानीय भाषा में सही अनुवाद की अनुमति होगी।

  • राज्यों को फंड मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव करेंगे।

  • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शारीरिक या मानसिक विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया गया है।

  • संस्थानों को अब व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा, मौखिक चिकित्सा और अन्य उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षक, डॉक्टर और नर्स उपलब्ध कराने होंगे।

  • इन विशेष इकाइयों के कर्मचारियों को नए दिशानिर्देशों के अनुसार सांकेतिक भाषा, ब्रेल आदि को जानना होगा।

  • मिशन वात्सल्य, राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में, बच्चों के लिए 24×7 हेल्पलाइन सेवा को क्रियान्वित करेगा।

  • मिशन वात्सल्य

  • यह अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के ‘संस्थागतकरण के सिद्धांत’ के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है।

  • वर्ष 2009 से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तीन योजनाएं लागू की गईं -

  1. देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ बच्चों हेतु किशोर न्याय कार्यक्रम

  2. सड़क पर रहने वाले बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम

  3. बाल गृह सहायता योजना

  • वर्ष 2010 में इन तीनों योजनाओं को एक ही योजना में मिला दिया गया जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता है।

  • वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर "बाल संरक्षण सेवा योजना" कर दिया गया और वर्ष 2021-22 में इसे भी बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया।

  • इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है।



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