1 जनवरी 2023 से बिक्री से पहले फोन का आइएमईआइ पंजीकरण अनिवार्य

Tags: Economy/Finance

दूरसंचार विभाग  ने 1 जनवरी, 2023 से अपने भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल पर भारत में किसी भी मोबाइल फ़ोन की पहली बिक्री से पहले सभी मोबाइल फोन के आइएमईआइ (अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या) का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।इसमें भारत में निर्मित या आयातित मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं।

दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या (संशोधन) नियम, 2022 के छेड़छाड़ की रोकथाम के तहत अधिसूचना जारी की गई है।

आईएमईआई का महत्व

प्रत्येक मोबाइल फोन एक 15-अंकीय आइएमईआइ नंबर के साथ आता है जो डिवाइस की विशिष्ट आईडी के रूप में कार्य करता है। जब भी फोन से कॉल की जाती है, तो दूरसंचार नेटवर्क पर आइएमईआइ नंबर प्रदर्शित होता है।

यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक ऐसे मोबाइल फोन को ट्रैक करने में मदद करता है जिसे चोरी या संदिग्ध अपराधियों या आतंकवादी द्वारा इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, वर्तमान  में दूरसंचार नेटवर्क पर एक ही आईएमईआई के साथ नकली उपकरणों की उपस्थिति के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए  फोन को ट्रैक करना  मुश्किल हो रहा है ।

सरकार ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रेस करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और ऐसे हैंडसेट के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध सिस्टम को इससे जोड़ा है।

फुल फॉर्म

आइएमईआइ /IMEI: इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट नंबर

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