डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय)ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

खबर का अवलोकन

  • प्रश्नगत उल्लंघन में दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान एक एयर इंडिया पायलट ने एक महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी थी।

  • एविएशन वॉचडॉग ने इस घटना की रिपोर्टिंग में चूक के लिए एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

  • सुरक्षा-संवेदनशील मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर ₹30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

  • यह घटना27 फरवरी, 2023 को घटी जब एक केबिन क्रू मेंबर ने डीजीसीए में शिकायत दर्ज कराई।

  • DGCA ने नियमों का उल्लंघन करने और "अपने अधिकार का दुरुपयोग करने" के लिए पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)

  • यह एकवैधानिक निकायहै और इसका गठन विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत किया गया है।

  • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

  • यह विमानन दुर्घटनाओं की जांच करता है और विमानन से संबंधित सभी नियमों को लागू करता है।

  • यह नागरिक विमानों को पंजीकृत करता है और प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

  • यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय करता है।

एयर इंडिया के बारे में

  • एयर इंडिया की स्थापना -1932

  • एयर इंडिया मुख्यालय- नई दिल्ली

  • एयर इंडिया के संस्थापक- रतन टाटा

  • एयर इंडिया के अध्यक्ष- एन चंद्रशेखरन

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