चुनाव आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी की

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चुनाव आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की है.

  • 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू होकर 19 जुलाई तक चलेगी.

  • नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई है.

  • मौजूदा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

  • चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।

  • उपराष्ट्रपति के बारे में

  • भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर तैयार किया गया है।

  • भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है।

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है।

  • वह राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता हैं (अनुच्छेद 64)।

  • वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।

  • उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है।

  • इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं।

  • इलेक्टोरल कॉलेज में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।

  • उपराष्ट्रपति पांच साल के लिए पद धारण करते हैं।

  • वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पांच साल से पहले अपना पद त्याग सकता है।

  • उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है।

  • भारत के पहले उपराष्ट्रपति - डॉ. एस राधाकृष्णन (1952)

  • भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति - वेंकैया नायडू (2017 से)

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