चुनाव आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी की
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चुनाव आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की है.
6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू होकर 19 जुलाई तक चलेगी.
नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 जुलाई है.
मौजूदा उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।
उपराष्ट्रपति के बारे में
भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर तैयार किया गया है।
भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश में दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है।
वह राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता हैं (अनुच्छेद 64)।
वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है।
इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं।
इलेक्टोरल कॉलेज में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं।
उपराष्ट्रपति पांच साल के लिए पद धारण करते हैं।
वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर पांच साल से पहले अपना पद त्याग सकता है।
उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति - डॉ. एस राधाकृष्णन (1952)
भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति - वेंकैया नायडू (2017 से)
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