चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नोटिस अवधि की समयसीमा कम कर दी है

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भारत के चुनाव आयोग ने मौजूदा कोरोनोवायरस महामारी के कारण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के पांच चुनावी राज्यों में नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नोटिस की अवधि को 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है।

  • चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण की मांग करने वाली पार्टी को पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग में आवेदन करने से पहले अपने प्रस्तावित नाम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों और दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा।
  • चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पिछले साल बिहार, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के दौरान चुनाव होने पर नोटिस की अवधि भी कम कर दी गई थी।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क  के प्रावधानों द्वारा शासित होता है

मुख्य चुनाव आयुक्त: श्री सुशील चंद्रा

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