सरकार ने 1 जुलाई से चुनावी बांड की बिक्री को मंजूरी दी

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सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 21वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी है जो 1 जुलाई से बिक्री के लिए खुलेगी।

  • बिक्री के 21वें चरण में, भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से 1 जुलाई से 10 जुलाई तक चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

  • चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होगा।

  • यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बांड जमा किया जाता है तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

  • अधिकृत एसबीआई शाखाएं लखनऊ, शिमला, देहरादून कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई में हैं।

  • चुनावी बांड की 20वीं किश्त 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2022 तक हुई।

  • चुनावी बांड के पहले बैच की बिक्री 1-10 मार्च, 2018 के बीच हुई।

  • एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है।

  • चुनावी बांड क्या हैं?

  • इसे वित्त विधेयक, 2017 में पेश किया गया था, चुनावी बांड योजना को 29 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था।

  • यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है।

  • बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं.

  • एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।

  • ये बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाते हैं।

  • चुनावी बॉण्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना था।

  • केवल पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोक सभा या राज्य की विधान सभा के लिए डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत हासिल नहीं किया, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

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