भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की

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देश में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) की स्थापना को अधिसूचित किया है।

सीजीएसएस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा डीपीआईआईटी के साथ पंजीकृत स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा।

इसका मतलब है कि यदि पात्र स्टार्टअप पात्र वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण को चुकाने में विफल रहते हैं तो ऋणदाता को भारत सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। सरकार द्वारा इस गारंटी से स्टार्टअप्स को ऋण का प्रवाह बढ़ने की संभावना है।

ऋण गारंटी की सीमा

योजना के तहत कवर ऋण गारंटी लेनदेन आधारित तथा व्यक्तिगत देयता आधारित (अंब्रेला) होगा। अलग अलग मामलों में एक्सपोजर की अधिकतम सीमा प्रति केस 10 करोड़ रुपये या वास्तविक बकाया ऋण राशि, जो भी कम हो, होगी।

  • लेनदेन आधारित गारंटी कवर की सीमा डिफॉल्ट की गई राशि का 80 प्रतिशत होगी अगर मूल ऋण स्वीकृति 3 करोड़ रुपये तक है:
  • डिफॉल्ट की गई राशि का 75 प्रतिशत होगी अगर मूल ऋण स्वीकृति 3 करोड़ रुपये से अधिक है और  5 करोड़ रुपये तक है, तथा
  • डिफॉल्ट की गई राशि का 65 प्रतिशत होगी अगर मूल ऋण स्वीकृति 5 करोड़ रुपये से अधिक (प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपये तक) है।

व्यक्तिगत देयता आधारित (अंब्रेला) गारंटी कवर सेबी के एआईएफ नियमों के तहत पंजीकृत वेंचर डेट फंड (वीडीएफ) को गारंटी प्रदान करेगा।

अंब्रेला आधारित कवर की सीमा वास्तविक नुकसान या पूल किए गए निवेश, जिस पर पात्र स्टार्टअप्स में फंड से कवर लिया जा रहा है, के अधिकतम पांच प्रतिशत तक, जो भी कम हो, होगी जो प्रति उधारकर्ता अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी।

योजना का संचालन कौन करेगा

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) इस योजना का संचालन करेगी।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2014 में स्थापित एक निजी कंपनी है। यह भारत सरकार के स्वामित्व में है।

परीक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

  • भारत में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है।
  • भारत की पहली समर्पित स्टार्ट-अप शाखा एसबीआई द्वारा कोरमंगला, बेंगलुरु में 16 अगस्त 2022 को खोली गई थी।

फुल फॉर्म

डीपीआईआईटी/DPIIT: डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (Department for Promotion of Industry and Internal Trade )

सीजीएसएस/CGSS:क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (Credit Guarantee Scheme for Startups)

एआईएफ/AIF: अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड(Alternative Investment Fund)


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