जीएसटी(GST) संग्रह बढ़ा

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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह नवंबर में ₹1,31,526 करोड़ पर पहुंच गया, जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा महीना है जिसमे  संग्रह ₹1.3 लाख करोड़ को पार कर गया है।

  • नवंबर के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 25% अधिक और 2019-20 के पूर्व-महामारी के स्तर से 27% अधिक था।वस्तु के आयात से कर संग्रह 43% अधिक था, जबकि घरेलू लेनदेन से राजस्व, सेवाओं के आयात सहित, नवंबर 2020 में उनके संबंधित संग्रह की तुलना में 20% अधिक था।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी):-

  • वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) उपभोग के लिए घरेलू स्तर पर बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर है।

यह एक व्यापक, बहुस्तरीय ,लक्ष्य-आधारित कर है ,व्यापक क्योंकि इसमें कुछ राज्य के करों को छोड़कर लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। जैसा कि बहु-स्तरीय है, जीएसटी उत्पादन प्रक्रिया में हर कदम पर लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता के अलावा और  लक्ष्य-आधारित कर के रूप में उत्पादन के विभिन्न चरणों में सभी पक्षों को वापस किया जाना है।

  • GST एक सामान्य कर है जिसका उपयोग विश्व के अधिकांश देशों द्वारा किया जाता है।
  • जीएसटी पर आमतौर पर पूरे देश में एक ही दर के रूप में कर लगाया जाता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को जीएसटी का संचालन शुरू किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के तहत पहली बार इस अवधारणा को प्रस्तावित किए जाने के बाद से जीएसटी को बनने में लगभग दो दशक का समय था।

जीएसटी के विभिन्न प्रकार:

  • सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी): प्रत्येक लेनदेन पर भुगतान किए गए जीएसटी को दो बराबर भागों में बांटा गया है: केंद्र के भाग को सीजीएसटी कहा जाता है।
  • राज्य जीएसटी (एसजीएसटी): राज्य के जीएसटी के हिस्से को जब राज्य के भीतर लेनदेन होता है, एसजीएसटी कहलाता है।
  • केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूजीएसटी): जब एक विधायिका के बिना एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के भीतर लेनदेन होता है, तो जीएसटी का वह हिस्सा जो यूटी को मिलता है उसे यूजीएसटी कहा जाता है।
  • एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी): जब दो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और किसी विदेशी क्षेत्र के बीच लेनदेन होता है, तो आईजीएसटी लागू जीएसटी दर पर बिना किसी विभाजन के लगाया जाता है।

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