होटल, रेस्टोरेंट ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 4 जुलाई को होटल और रेस्तरां को फूड बिल में सर्विस चार्ज "स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से" जोड़ने से रोक लगा दिया है।

  • अगर कोई भी रेस्‍टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज ग्राहकों से वसूलता है तो वह उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

  • अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेता है तो वह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

  • इस संबंध में उपभोक्ता आयोग या जिला कलेक्टर के पास भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

  • कोई भी होटल या रेस्तरां किसी ग्राहक को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। 

  • सेवा शुल्‍क देना ग्राहक के ऊपर निर्भर करेगा कि दिया जाएगा या नहीं।

  • केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए)

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है।

  • इसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है।

  • इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और शिकायत/अभियोजन की कार्यवाही करने का अधिकार है।

  • इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित सदस्य होंगे-

  1. मुख्य आयुक्त

  2. दो आयुक्त, वे प्रत्येक माल और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।

  • इसमें एक जांच विंग होगा जिसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक करेंगे।

  • जिला कलेक्टरों को भी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा।

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