झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट ने राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दी।
खबर का अवलोकन
ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब 'मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' के तहत 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
इस योजना के लिए पात्रता उम्र के आधार पर निर्धारित की जाती है, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है, वे पात्र हैं।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में समावेश:
पेंशन योजना के अलावा, झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने को भी मंजूरी दी।
इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति सरकारी नौकरी के अवसरों में आरक्षण का लाभ उठा सकें।
विशेष रूप से, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो किसी भी मौजूदा जाति-आधारित आरक्षण श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें ओबीसी सूची में स्थान संख्या 46 पर ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
ट्रांसजेंडर जनसंख्या सांख्यिकी:
महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग (डब्ल्यूसीडीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 में झारखंड में ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 11,900 थी।
वर्तमान में, झारखंड में ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 14,000 है।
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