कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्रीनगर में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया

Tags: place in news Summits Economics/Business State News

Ministry of Corporate Affairs

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के तत्वावधान में विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने 29 अक्टूबर 2022 जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि, केन्द्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया।

सम्मेलन के दौरान मंत्री ने आईईपीएफए की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।

  • आईईपीएफए का शुभंकर "फंडू" जारी किया गया।
  • निवेशक दीदी, यानी महिला डाकिया, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ आईईपीएफ प्राधिकरण का एक अनूठा प्रयास है, जिसमें “महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए” की अवधारणा में निवेशक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • “निवेशक सारथी”, एक निवेशक जागरूकता वैन को  राव इंद्रजीत सिंह द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया और यह समर्पित ऑडियो-विजुअल और प्रिंट सामग्री के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करके दूर-दराज के इलाकों में लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आईईपीएफए द्वारा एक पहल है।
  • “निवेशकों की हैंडबुक” - बचत, बजट और निवेश पर जानकारी का एक संक्षिप्त संकलन और कैप्सूल के रूप में वित्तीय साधनों का एक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है जिससे वे सूचित और समझदार वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए)

यह भारत सरकार द्वारा 7 सितंबर 2016 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया था।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

इस फंड की स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत 1999 में केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत की गई थी। फंड का मुख्य उद्देश्य निवेशकों की जागरूकता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यहां निवेशक का मतलब उन लोगों से है जिन्होंने कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में निवेश किया है।

निधि का स्रोत

निम्नलिखित राशियाँ जो भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए निवेशक द्वारा अवैतनिक और लावारिस बनी रहीं, उन्हें फंड में जमा किया जाता है:

  • कंपनियों के अवैतनिक लाभांश खातों में राशि,
  • किसी भी प्रतिभूतियों के आवंटन के लिए और वापसी के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि,
  • कंपनियों के साथ परिपक्व जमा,
  • कंपनियों के साथ परिपक्व डिबेंचर,
  • निधि के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों या किसी अन्य संस्थान द्वारा निधि को दिया गया अनुदान और दान;
  • और, फंड से किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय।

Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -

Date Wise Search