कागज आयात निगरानी प्रणाली 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी

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कागज आयात निगरानी प्रणाली (PIMS) इस साल 1 अक्टूबर से लागू होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) की शुरुआत की है।

  • पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15 जुलाई 2022 से उपलब्ध होगी।

पंजीकरण की प्रक्रिया

  • पीआईएमएस के तहत, एक आयातक को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से 500 रुपये के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की जरूरत होगी।

  • यह पंजीकरण संख्या आयात खेप के आगमन की अपेक्षित तिथि से पूर्व के 75वें दिन से पहले और खेप के आगमन की अपेक्षित तिथि से पूर्व के पांचवें दिन के बाद आवंटित नहीं की जाएगी। 

  • यह स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी और पंजीकरण की वैधता अवधि के भीतर, उसी पंजीकरण संख्या के तहत, स्वीकृत मात्रा के लिए विविध खेप के बिल ऑफ एंट्री (बीओई) की अनुमति दी जाएगी।

प्रमुख कागज उत्पाद कौन से हैं जिन पर आयात प्रणाली लागू होगी?

  • पीआईएमएस एक घरेलू क्षेत्र क्षेत्र इकाई द्वारा 201 टैरिफ लाइनों, जैसे न्यूजप्रिंट, हस्तनिर्मित कागज, टिशू पेपर, टॉयलेट पेपर और कार्टन को कवर करने वाले पेपर उत्पादों आदि की एक विस्तृत श्रृंखला के आयात पर लागू होगा।

  • हालांकि, करेंसी पेपर, बैंक बांड एवं चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि जैसे कागज के उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है।

कागज आयात निगरानी प्रणाली के उद्देश्य

  • अंडर-इनवॉइसिंग के माध्यम से घरेलू बाजार में कागज के उत्पादों की डंपिंग पर रोक 

  • गलत घोषणा द्वारा निषिद्ध माल के प्रवेश पर रोक 

  • व्यापार समझौतों के बदले अन्य देशों के जरिए माल का फिर से परिवहन कराने पर रोक लगाना 

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