भारतीय चिकित्सा के लिए भेषज आयोग

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भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • यह आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय होगा।

  • सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के फार्माकोपिया आयोग (पीसीआईएम और एच) और दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं - भारतीय चिकित्सा के लिए फार्माकोपिया प्रयोगशाला (पीएलआईएम), गाजियाबाद और होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला (एचपीएल) का विलय कर दिया है।

आयोग के कार्य

  • यह आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के लिए फार्माकोपियल मानकों के विकास के लिए कार्य करेगा।

  • यह भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणालियों के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी काम करेगा।

फार्माकोपिया क्या है?

  • फार्माकोपिया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत नियम 1945 के अनुसार दवाओं के मानकों की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पुस्तक है।

  • ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की दूसरी अनुसूची के अनुसार, इसे भारत में बिक्री या वितरण के लिए आयातित और/या बिक्री, स्टॉक या प्रदर्शनी के लिए निर्मित दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में नामित किया गया है।

  • यह भारत में निर्मित और विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों को उनकी पहचान, शुद्धता और शक्ति के संदर्भ में निर्दिष्ट करता है।

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