रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जिसमें पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी।

  • यह आदेश न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने सुनाया।

  • सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा की अनुमति दी थी।

  • सिद्धू को पहले 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया था।

  • अब उन्हें आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है।

  • क्या था मामला?

  • 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू की पटियाला निवासी गुरनाम सिंह से पार्किंग को लेकर बहस हो गई।

  • सिद्धू और उसके सहयोगी रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को उनकी कार से खींचकर मारा।

  • बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई।

  • 1999 में पटियाला की एक सत्र अदालत ने सिद्धू और उनके सहयोगी को सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

  • पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2006 में सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई।

  • 2018 में, सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और सिद्धू को एक वरिष्ठ नागरिक को चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया।

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