महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया।

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शी-बॉक्स पोर्टल

चर्चा में क्यों?

  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया।

मुख्य बिंदु:

  • इसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसारविकसित किया गया है
  • पोर्टल को राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासन स्तर के कार्यस्थलों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कार्यस्थलों पर आईसी और एलसी के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के बारे में:

  • देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और इससे संबंधित शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" (एसएच अधिनियम) लागू किया है।

मुख्य विशेषताएं:

  • यह अधिनियमसभी महिलाओं को कवर करता है, चाहे उनकी आयु, रोजगार की स्थिति या कार्य की प्रकृति कुछ भी हो, चाहे वे सार्वजनिक या निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हों और चाहे वे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रोंमें काम कर रही हों।
  • यह अधिनियम सभी कार्यस्थलों, सार्वजनिक या निजी, के नियोक्ताओं पर यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने का कानूनी दायित्व डालता है, जिसके तहत प्रत्येक नियोक्ता को एक आंतरिक समिति (आईसी) का गठन करना अनिवार्य है,जहाँ कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या 10 से अधिक है।
  • इसी तरह, उपयुक्त सरकार को दस से कम श्रमिकों वाले संगठनोंसे या यदि शिकायत स्वयं नियोक्ता के खिलाफ है, तो शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले में स्थानीय समिति (एलसी) का गठन करने का अधिकार है।
  • इस अधिनियम में मामले के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं, जिसमें नियोक्ताओं सहित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) नोडल मंत्रालयहोने के नाते, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को परामर्श जारी करता है तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

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