स्टार्टअप को ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए मिला 10 वर्ष का समय
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भारत में स्टार्ट अप कंपनियों को एक बड़ी राहत देते हुए भारत सरकार ने स्टार्ट अप द्वारा जारी किए गए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी शेयरों में बदलने की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अनुसार, एक परिवर्तनीय नोट को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है या स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी किए जाने के 10 वर्षों के भीतर भुनाया जा सकता है। इससे स्टार्टअप को फंड जुटाने में मदद मिलने की संभावना है।
परिवर्तनीय नोट क्या है
यह एक कंपनी द्वारा अपने निवेशक को उनसे प्राप्त धन के लिए जारी किया गया एक ऋण पत्र है। ऋण एक निश्चित समय अवधि के बाद इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो जाता है या एक निश्चित समय अवधि के बाद भुनाया जाता है।
किस प्रकार कार्य करता है
मान लीजिए कि एक स्टार्टअप कंपनी ए को निवेशक बी से 100 रुपये मिलते हैं। कंपनी बी को एक पेपर जारी करती है जिसमें कहा गया है कि उसने बी से 5 वर्ष के लिए 100 रुपये प्राप्त किए हैं और यह बी को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा। पेपर में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी ए 100 रुपये की राशि बी को वापस कर देगी या 100 रुपये का भुगतान करने के बजाय इसे 5 साल बाद कंपनी के 2 इक्विटी शेयरों में बदल देगी।
भारत में स्टार्ट अप की विस्तृत परिभाषा के लिए 16 जनवरी 2022 का पोस्ट दखिये
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