सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों का निलंबन रद्द किया

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28 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 विधायकों को 5 जुलाई, 2021 से शुरू होने वाली एक साल की अवधि के लिए निलंबित करने के महाराष्ट्र विधानसभा के फैसले को रद्द कर दिया है।


  • न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विधायकों को सत्र के बाद निलंबित नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि विधानसभा के शेष सत्र के बाद निलंबन काफी हद तक असंवैधानिक और तर्कहीन था।
  • उन्हें बहाल करते हुए, अदालत ने माना कि महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अवैध थे और यह विधानसभा की शक्तियों से परे था।
  • अदालत ने कहा कि निलंबित 12 विधायक पिछले साल जुलाई में सत्र की समाप्ति के बाद अब सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे।
  • विधानसभा में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था।

कृपया इस मुद्दे पर 12 जनवरी 2022 की पोस्ट भी देखें

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