टेलीकॉम कंपनियां दो साल के लिए कॉल डिटेल स्टोर करेंगी

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संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार संचार कंपनियों को कम से कम दो साल की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को जो सामान्य नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क के द्वारा की जाती है उसके डेटा  को संग्रह करने का निर्देश दिया है।


  • यह दिसंबर में एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस में दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए संशोधन का अनुसरण करता है, जिसने कॉल डेटा के साथ-साथ इंटरनेट लॉग डेटा के भंडारण की अवधि को पिछले एक वर्ष से बढ़ा कर 2 वर्ष की अवधि तक अनिवार्य कर दिया था ।
  • नवीनतम निर्देश में वॉयसमेल, ऑडियोटेक्स और यूनिफाइड संदेश सेवा शामिल हैं।
  • भारत में एकीकृत लाइसेंस रखने वाली दूरसंचार कंपनियां वोडाफोन-आइडिया, रिलायंस जियो, एयरटेल और बीएसएनएल हैं|
  • उन्हें सरकार द्वारा दो साल के लिए रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया गया है और उसके बाद वे डेटा को नष्ट कर सकते हैं।
  • लेकिन अगर सरकार उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ऐसा करने का आदेश देती है तो उन्हें अधिक समय तक डेटा रखना होगा।

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री: श्री अश्विनी वैष्णव

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