केंद्र सरकार पीएमजीकेएवाई योजना को दिसंबर 2022 तक बढाया

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28 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण VII) को 3 महीने, अक्टूबर से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए और बढ़ा दिया है। योजना का चरण VI 30 सितंबर 2022 को समाप्त होना था। इसमें पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे। सरकार ने आने वाले प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए योजना को आगे बढ़ाया है ताकि गरीबों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

पीएम-जीकेएवाई विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे अप्रैल 2020 में कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन और उनके द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई के कारण पीड़ित गरीब और प्रवासी आबादी को राहत प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।

पीएम-जीकेएवाई की विशेषताएं

  • पीएमजीकेएवाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है, जो गरीबों को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करता है।
  • इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।
  • इस योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) प्रदान करती है।

केंद्र सरकार पर आर्थिक बोझ

  • यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
  • भारत सरकार ने अब तक पीएमजीकेएवाई के चरण-VI तक 3.45 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस योजना के चरण-VII के लिए लगभग 44,762 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के साथ, सभी चरणों के लिए पीएमजीकेएवाई का कुल व्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये होगा।
  • पीएमजीकेएवाई चरण VII के लिए खाद्यान्न के मामले में कुल खर्च लगभग 122 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है।।चरण I-VII के लिए खाद्यान्न का कुल आवंटन लगभग 1121 लाख मीट्रिक टन है।
  • पीएम-जीकेएवाई को अब वन नेशन वन राशन कार्ड  योजना से जोड़ा गया है, जहां प्रवासी श्रमिक भारत में किसी भी राशन की दुकान के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम-जीकेएवाई योजना के चरण

  • चरण 1 अप्रैल से जून 2020 तक
  • दूसरा चरण जुलाई से नवंबर 2020 तक
  • तीसरा चरण दिसंबर 2020 से मई 2021 से जून 2021 तक
  • चौथा चरण जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक
  • चरण V दिसंबर 2021 से मार्च 2021 तक
  • चरण VI अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक
  • चरण VII अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक

महत्वपूर्ण सरकारी योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।

  • इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
  • यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है
  • इस  अधिनियम  के तहत  ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% जो भारत के    लगभग दो-तिहाई आबादी है को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न  उपलब्ध किये जाते हैं ।
  • लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
  • अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
  • लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।

परीक्षा के लिए फुल फॉर्म

NFSA: नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)

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