तमिलनाडु में 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा से पास हुआ

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तमिलनाडु विधानसभा ने 21 अप्रैल को फैक्ट्री (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया।

खबर का अवलोकन

  • बिल में कारखाने के श्रमिकों की दैनिक कार्य शिफ्ट को मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान है अर्थात वे सप्ताह में चार दिन कार्य करने का विकल्प चुन सकते हैं।

  • 'बाकी तीन दिन के लिए छुट्टी का भुगतान किया जाएगा और छुट्टी, ओवरटाइम, वेतन आदि पर मौजूदा नियम नहीं बदलेंगे।

  • संशोधित दैनिक काम के 12 घंटे सभी कंपनियों और कारखानों को नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसे ‘केवल उन जगहों पर लागू किया जाएगा, जहां श्रमिक इसे पसंद करते हैं।

  • विधेयक का वर्तमान 48 घंटे के कार्य-सप्ताह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

  • विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बीच कानून पारित किया गया।

  • मई 2020 में 10 राज्यों – महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, असम, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश – ने महामारी के दौरान श्रम कानूनों को संशोधित कर 12 घंटे काम करने का प्रस्ताव दिया था।

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रोजाना काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 करने का आदेश जारी किया था, लेकिन मई 2020 में इसे वापस ले लिया।

तमिलनाडु राज्य के बारे में

  • राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गईं।

  • तमिलनाडु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है।

  • भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य रूप है।

  • तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक, आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

  • राज्यपाल– रवींद्र नारायण रवि

  • मुख्यमंत्री– एम.के.स्टालिन

  • विधानसभा सीटें 235 सीटें

  • राज्यसभा सीटें -18

  • लोकसभा सीटें- 39

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