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By admin: Dec. 1, 2021

1. बारबाडोस एक गणतंत्र राष्ट्र बना

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कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने 30 नवंबर को खुद को एक गणतंत्र घोषित किया, जो ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की 55 वीं वर्षगांठ के साथ मनाया है।

 अब लगभग 3,00,000 नागरिकों का देश एक संवैधानिक राजतंत्र नहीं रहा,और नाहीं ब्रिटेन की रानी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करेगा।

29 नवंबर को, बारबाडोस, जिसे कभी लिटिल इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, उसने अपने पहले राष्ट्रपति, सैंड्रा मेसन को शपथ दिलाई।

हालांकि बारबाडोस राष्ट्रमंडल में बना रहेगा।

बारबाडोस की राजधानी: ब्रिजटाउन

मुद्रा: बारबाडोस डॉलर

प्रधान मंत्री: मिया मोटली 

राष्ट्रमंडल राष्ट्र या राष्ट्रमंडल

  • राष्ट्रमंडल राष्ट्र उन देशों का एक संघ है जिन पर कभी ब्रिटेन का शासन था। वर्तमान राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का गठन औपचारिक रूप से 1949 में लंदन घोषणा द्वारा किया गया था।
  • राष्ट्रमंडल के प्रमुख ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं।
  • वर्तमान में भारत सहित 54 सदस्य हैं

By admin: Dec. 3, 2021

2. UAPA परीक्षण तहत कैदियों को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते - सुप्रीम कोर्ट:

Tags: National News

 UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ्तार एवम विचाराधीन कैदीयो की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों के अधिकार पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया।

  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति को लंबे समय तक बिना मुकदमे या अपील की प्रक्रिया में बिना किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, और  न्याय का प्रशासन से जनता का विश्वास उठ जायेगा। 
  • कोर्ट ने कहा कि समय पर न्याय देना मानवाधिकार का हिस्सा है।
  • अदालत ने माना कि यदि समय पर सुनवाई संभव नहीं है और आरोपी को पहले ही एक महत्वपूर्ण अवधि की सजा काट चूका है, तो अदालतों का दायित्व है कि वह आरोपी को जमानत पर रिहा करे।
  • इसने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए गए मामलों की दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और अन्य मामलों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए

उच्चतम न्यायालय ने 74 वर्षीय आशिम की अपील पर सुनवाई करते हुए  देखा की , UAPA के तहत 10 साल से अधिक समय से जेल में था और अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21

जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा-किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा।

ललित कुमार बनाम भारत संघ, 2018 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि त्वरित न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

 

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) 1967

यह एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों को रोकना है। इसे 1967 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

अधिनियम में 1969,2004,2012,2019 में चार बार संशोधन किया गया है। 

 UAPAअधिनियम 1967 के महत्वपूर्ण बिंदु:

  • 2019 के हालिया संशोधन के साथ, अधिनियम वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ.ए.टी.एफ) (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन) में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है।
  • 2019 के संशोधन के अनुसार, सरकार को अब एक व्यक्ति  को आतंकवादी के रूप नामित करने की शक्ति होगी ।
  •  विधेयक के पिछले संस्करणों में केवल समूहों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति थी।
  • बेगुनाही साबित करने का भार आरोपी पर है।
  • पुलिस के पास आम तौर पर किसी मामले की जांच करने और आरोप पत्र जमा करने के लिए 60 से 90 दिनों का समय होता है, जिसमें विफल रहने पर आरोपी को जमानत मिल सकती है।
  • 1 फरवरी 2021 को पारित एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है।

 

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

मुंबई में 26/11 के घातक हमलों के बाद, सरकार ने भारत में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट निकाय (एनआईए )जिसकी स्थापना 2008 में किया गया|

एनआईए के संबंध में मुख्य बिंदु:

  • वर्तमान में एनआईए भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून  की प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
  • हालांकि भारत के संविधान के अनुसार, कानून और व्यवस्था एक राज्य का विषय है, लेकिन एनआईए के पास भारत के किसी भी राज्य में समवर्ती क्षेत्राधिकार ढांचे के तहत विशिष्ट मामलों की जांच करने की शक्ति है।
  • एनआईए उग्रवाद या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों, भीतरी इलाकों में, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा के संचलन, घुसपैठ से संबंधित जटिल अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय  जुड़े मामलों ,सीमा पार से, विमानों और जहाजों का अपहरण और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले आदि से निपटने के लिए तैयार है। ।
  • 2019 का संशोधन एनआईए को विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को लक्षित करने वाले आतंकी हमलों और मानव तस्करी प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण और बिक्री और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है; ।
  • एनआईए अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष अदालतों में एनआईए मामलों का परीक्षण किया जाता है।
  • न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है।
  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष राज्य में मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर न्याय के हित में मामलों को एक विशेष अदालत से राज्य के भीतर या बाहर किसी अन्य विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का भी अधिकार दिया गया है।
  • एनआईए किसी भी अपराध के परीक्षण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय की सभी शक्तियों के साथ सशक्त हैं।

नई दिल्ली में विशेष न्यायालय के पास अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अनुसार विदेशों में सभी एनआईए जांच मामलों का अधिकार क्षेत्र है।

By admin: Dec. 2, 2021

3. भारत G20 ट्रोइका में शामिल

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मुख्य विशेषताएं:

इंडोनेशिया वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है

बाली शिखर सम्मेलन 30-31अक्टूबर, 2022 को आयोजित किया जाएगा। थीम -"रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर"

भारत 1 दिसंबर, 2022 को इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।

भारत 2023 में भारत में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा

इटली ने अंतिम अध्यक्षता की और 30-31 अक्टूबर, 2021 को रोम में शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

पीएम मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन 2021 में भाग लिया और तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के भविष्य के मुद्दे को उठाया।

जी20 ट्रोइका:-यह G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान और अतीत आने वाले प्रेसीडेंसी शामिल हैं। वर्तमान में ट्रोइका इटली, इंडोनेशिया और भारत से बना है।

G20  के बारे में:-

· G20 या 20 का समूह एक अंतरसरकारी मंच है।

· सदस्य देश: - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूरोपीय संघ।

· स्थायी रूप से आमंत्रित अफ्रीकी संघ, आसियान, एफएओ, आईएलओ, आईएमएफ, स्पेन, ओईसीडी, यूएन, विश्व बैंक, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ हैं।

सदस्यों में औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल हैं और दुनिया की दो-तिहाई आबादी, 75-80% विश्व व्यापार और सकल विश्व उत्पाद (जीडब्ल्यूपी - सभी देशों की सकल राष्ट्रीय आय) का 90% हिस्सा है।

· G20 शिखर सम्मेलन को  औपचारिक रूप से "वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन" के रूप में जाना जाता है।

G20 की स्थापना 1999 में 1997-98 के गंभीर एशियाई आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी, जब यह स्वीकार किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर चर्चा के लिए प्रमुख उभरते बाजार देशों की भागीदारी आवश्यक थी। इस प्रकार 1999 से, G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक वैश्विक वित्तीय प्रणाली में प्रमुख देशों के बीच प्रमुख आर्थिक और मौद्रिक नीति के मुद्दों पर स्थिर और स्थायी वैश्विक आर्थिक विकास को लक्षित करते हुए शुरू हुई।

· 2008 से इसे राज्य स्तर के प्रमुख के रूप में उन्नयन किया गया है और 2011 से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

· वे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने पर काम करते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन, व्यापार, ऊर्जा, आतंकवाद का मुकाबला, प्रवास, शरणार्थी और सतत विकास।

By admin: Dec. 2, 2021

4. हाथियों की मौत

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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 31 दिसंबर, 2020 तक प्राकृतिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से देश में 1,160 हाथियों की मौत हो गई। 

  • यह तब सामने आया जब तेनकासी स्थित आरटीआई कार्यकर्ता आर पांडिराजा ने इस साल पर्यावरण और वन मंत्रालय के 'प्रोजेक्ट हाथी' डिवीजन के समक्ष जंगली हाथियों की मौत पर एक आरटीआई प्रश्न दायर किया था।

मुख्य बिंदु:

देश भर में हाथियों की मौत पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े:

  • बिजली के झटके ने 741 हाथियों की जान ले ली।
  • ट्रेन की चपेट में आने से 186 हाथियों की मौत हो गई, इसके बाद अवैध शिकार - 169, और जहर - 64 कर्नाटक और ओडिशा ने बिजली के झटके के कारण 133 हाथियों को खो दिया और असम में 129 लोगों की मौत हो गई।
  • ट्रेन की चपेट में आने से  हाथियों की संख्या में असम 62 मौतों के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल 57 पर है।
  • पिछले 10 वर्षों में शिकारियों द्वारा कुल 169 हाथियों की हत्या की गई और ओडिशा में सबसे अधिक - 49 मौतें हुईं, इसके बाद केरल में 23 हाथियों की मौत हुई।

By admin: Dec. 2, 2021

5. भारत से अभी कोई अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं :

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 भारत सरकार ने कोरोनवायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के चिंताओ को हवाला देते हुए कहा है की 15 दिसंबर से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की पूर्ण प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।अंतरराष्ट्रीय उड़ानें छोटे पैमाने पर और केवल उन देशों के साथ संचालित होती रहेंगी जिनके साथ भारत का “एयर बबल समझौता” है।

महाराष्ट्र सरकार का कदम:-

महाराष्ट्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें 3 दिसंबर से "जोखिम  वाले देशों से आने वाले सभी लोगों को एक सप्ताह के लिए अनिवार्य संस्थागत संगरोध (undergo mandatory institutional quarantine for one week)से गुजरना होगा। 

हवाई परिवहन बुलबुला(Air Transport Bubble):- एयर बबल दो देशों के बीच एक करार है, जिसमें उन देशों की एयरलाइंस कुछ नियमों के पालन के साथ इंटरनेशनल उड़ान भर सकती हैं. आसान भाषा में कहें तो ये एयर कॉरिडोर होता है, जिसमें तय देशों के अलावा किसी की भी उड़ान प्रतिबंधित होती है. ऐसा  करने से कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सकता  है


जिन देशों के साथ भारत के एयर बबल समझौते हैं

अफ़ग़ानिस्तान

बहरीन

बांग्लादेश

भूटान

कनाडा

इथियोपिया

फ़िनलैंड

फ्रांस

जर्मनी

इराक

जापान

केन्या

कुवैत

मालदीव

मॉरिशस

नेपाल

नीदरलैंड

नाइजीरिया

ओमान

कतर

रूस

रवांडा

सेशल्स

सिंगापुर

श्री लंका

तंजानिया

यूक्रेन

संयुक्त अरब अमीरात

यूके

अमेरीका

उज़्बेकिस्तान

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By admin: Dec. 1, 2021

6. ईडब्ल्यूएस मानदंड की समीक्षा के लिए केंद्र ने समिति नियुक्त की

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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने (103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019) के  तहत संविधान के अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के संदर्भ में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है। 

 केंद्र सरकार ने एनईईटी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया कि ईडब्ल्यूएस के लिए मानदंड तय करने के पीछे का कारण क्या है। 

  • समिति के सदस्य हैं
  • अजय भूषण पांडे, पूर्व वित्त सचिव
  • वी.के. मल्होत्रा ; सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, और
  • संजीव सान्याल प्रधान आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए संवैधानिक प्रावधान:-

103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण प्रदान करता है।

इस संशोधन अधिनियम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

इसने अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया और एक नया खंड 15(6), और 16(6) पेश किया।

अनुच्छेद 15(6) सरकारी शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16(6) ईडब्ल्यूएस के लिए सार्वजनिक रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करता है।

यह अधिनियम केंद्र सरकार को ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए मानदंड निर्धारित करने की शक्ति देता है।

  EWS निर्धारित करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार  की मानदंड है

वर्तमान में, ईडब्ल्यूएस कोटा का लाभ 8 लाख रुपये तक की वार्षिक सकल घरेलू आय वाले व्यक्ति उठा सकते हैं।

EWS का लाभ कौन नहीं उठा सकता है

हालाँकि जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है,1,000 वर्ग फुट से अधिक का घर,

अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 गज से अधिक का भूखंड या गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 200 गज से अधिक का भूखंड।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के "क्रीमी लेयर" जैसे समुदायों से संबंधित व्यक्ति भी इस कोटे के तहत आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: श्री वीरेंद्र कुमार

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी):

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी), पूर्व में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी), भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षा है। यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित किया जाता है

By admin: Dec. 1, 2021

7. उच्चतम न्यायालय ने जयललिता की मौत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देगा

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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2016 में चेन्नई के अपोलो अस्पतालमें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर तथ्यों को इकट्ठा करने में जस्टिस ए. अरुमुगासामी जांच आयोग की मदद करने के लिए एम्स के डॉक्टरों के एक मेडिकल बोर्ड के गठन की अनुमति देने का आदेश पारित करेगा।

  • तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे.जयललिता की मौत के कारणों की जांच के लिए 2017 में तमिलनाडु सरकार द्वारा जस्टिस ए. अरुमुघस्वामी जांच आयोग का गठन किया गया था।
  • 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

By admin: Dec. 1, 2021

8. 'भारत में एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट 2020 जारी:

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राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2020 के लिए 'भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं' (एएसडीआई) पर अपनी रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

  • 2019 के महामारी वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं और संबंधित मौतों में गिरावट आई,जबकि आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, जिससे कुल आंकड़ा 1,53,052 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
  • कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आई है। 2019 से 2020 तक आकस्मिक मौतें 11% गिरकर 374, 397 हो गई, जो 2009 के बाद सबसे कम आंकड़ा है।
  • 2020 में प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्या से होने वाली मौतों की संख्या 11.3% है, जो 2019 में 10.4% थी।
  • एएसडीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दैनिक वेतन भोगी लोगों ने 2020 में देश में आत्महत्या से मरने वालों का सबसे बड़ा अनुपात 24.6% था।
  • तमिलनाडु में दैनिक वेतन भोगियों में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक 6,495 थी, इसके बाद मध्य प्रदेश (4,945), महाराष्ट्र (4,176), तेलंगाना (3,831) और गुजरात (2,745) थे।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)

  • यह गृह मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एजेंसी है। यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अन्य कानूनों के अनुसार अपराध डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है।
  • यह भारत में अपराधों और अपराधियों का  संग्रह करता  है
  • इसकी स्थापना 1986 में हुई थी।
  • इसका मुख्यालय: नई दिल्ली

By admin: Dec. 1, 2021

9. एडमिरल आर. हरि कुमार ने नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

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एडमिरल करमबीर सिंह के बाद एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के 25वें प्रमुख बने। नौसेना प्रमुख बनाए जाने से पहले एडमिरल कुमार पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर थे।

भारतीय नौसेना

  • यह भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है और भारत के राष्ट्रपति नौसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं।
  • नौसेनाध्यक्ष: एक चार सितारा एडमिरल नौसेना की कमान संभालते हैं।
  • मुख्यालय: एकीकृत रक्षा मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
  • आदर्श वाक्य: "शं नो वरुणः"। भावार्थ: जल के स्वामी हम पर कृपा करें। तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया।
  • प्रमुख: एडमिरल आर हरि कुमार।
  • स्थापना26 जनवरी 1950, 
  • भारतीय नौसेना दिवस  :4 दिसम्बर 

ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हुए हमले की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है।

भारतीय नौसेना की कमान:

कमान

मुख्यालय

पश्चिमी नौसेना कमान

मुंबई

पूर्वी नौसेना कमान

विशाखापत्तनम

दक्षिणी नौसेना कमान

कोचीन

अंडमान और निकोबार कमान (त्रिकोणीय-सेवा)

पोर्ट ब्लेयर

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