1. भारत और जर्मनी ने कृषि-पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौता किया
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भारत और जर्मनी कृषि क्षेत्र में कृषि पारिस्थितिकी व प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए।
भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जर्मनी की आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेंजा शुल्ज़ ने एक वर्चुअल बैठक में इस संबंध में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के माध्यम से दोनों देश अकादमिक संस्थानों और किसानों सहित खेती से जुड़े लोगों के बीच संयुक्त अनुसंधान, ज्ञान साझाकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं।
इस समझौते के तहत जर्मनी भारत को तकनीकी सहयोग परियोजना के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन प्रक्रिया का समर्थन करते हुए इस पहल के लिए समन्वित सहायता प्रदान करेगा।
इस पहल के तहत जर्मनी का आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहयोग देने के लिए वर्ष 2025 तक 30 करोड़ यूरो देने का इरादा रखता है।
जर्मनी के बारे में
जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है।
राजधानी- बर्लिन
राष्ट्रपति- फ्रैंक वाल्टर स्टिनमिअर
मुद्रा- यूरो
चांसलर- ओलाफ शुल्त्स
2. किसी को भी टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड -19 के खिलाफ टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी कहा कि "जब तक बीमारी फैलने का खतरा है, तब तक व्यापक जनहित में लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
टीकाकरण न कराने का अधिकार
पीठ ने टीकों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के आलोक में किसी व्यक्ति की शारीरिक निष्ठा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार को बरकरार रखा।
संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत शारीरिक अखंडता की रक्षा की जाती है और किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने शारीरिक अखंडता के व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सरकार की चिंता के साथ इलाज से इनकार करने के बीच संतुलन बनाया।
वैक्सीन लगवाने की दुविधा
सुरक्षित और अनुशंसित उपलब्ध टीकों को प्राप्त करने के लिए लोगों की अनिच्छा को 'वैक्सीन लगवाने की दुविधा' के रूप में जाना जाता है।
टीका लगवाने की दुविधा के पांच मुख्य कारण हैं-
आत्मविश्वास
शालीनता
सुविधा (या बाधाएं)
जोखिम गणना
सामूहिक जिम्मेदारी
याचिका में क्या चुनौती दी गई थी?
राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह टीकाकरण ( NTAGI) के पूर्व सदस्य डॉ जैकब पुलियल ने वैक्सीन को अनिवार्य करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी
याचिका में वैक्सीनेशन के क्लीनिकल डेटा को सार्वजनिक करने की भी मांग कि गयी है
याचिका में कहा गया कि केंद्र का कहना है कि वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक है, लेकिन राज्यों ने इसे अनिवार्य कर दिया है
केन्द्र सरकार को दिशा निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह निजी डेटा की गोपनीयता से समझौता किए बगैर टीकों के दुष्प्रभाव की घटनाओं को लेकर जनता और डॉक्टरों से प्राप्त रिपोर्ट सार्वजनिक करे
3. राष्ट्रभाषा पर बहस
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एक हिंदी अभिनेता द्वारा इस आशय की टिप्पणी कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ने संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है? हाल ही में संविधान के तहत भाषा की स्थिति पर विवाद खड़ा कर दिया है।
संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है?
संविधान के अनुच्छेद 343अ के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।
आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाएगा।
संविधान सभा की बहस
संविधान सभा इस सवाल पर विभाजित थी।
हिंदी के समर्थक इस बात पर जोर दे रहे थे कि अंग्रेजी गुलामी की भाषा है और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए।
विरोधी अंग्रेजी को खत्म करने के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें डर था उन क्षेत्रों में हिंदी का वर्चस्व हो सकता है जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती है।
संस्कृत को राजभाषा बनाने की माँग की जा रही थी, तो कुछ ने 'हिन्दुस्तानी' के पक्ष में तर्क दिया।
यह तय किया गया कि संविधान केवल 'राजभाषा' की बात करेगा।
15 साल की अवधि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा।
संविधान में कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद, संसद कानून द्वारा अंग्रेजी के उपयोग और निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए देवनागरी के रूप में उपयोग पर निर्णय ले सकती है।
आठवीं अनुसूची क्या है?
आठवीं अनुसूची में देश की भाषाओं की सूची है।
शुरू में, अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं।
आठवीं अनुसूची में शामिल या शामिल की जाने वाली भाषाओं के प्रकार का कोई विवरण नहीं है।
राजभाषा अधिनियम, 1963 उस 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति की प्रत्याशा में पारित किया गया था, जिसके दौरान संविधान ने मूल रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति दी थी।
त्रिभाषा सूत्र
1960 के दशक से, केंद्र की शिक्षा नीति के दस्तावेज तीन भाषाओं को पढ़ाने की बात करते हैं - हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा, और अन्य राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा।
व्यवहार में, केवल कुछ राज्य अंग्रेजी के अलावा अपनी प्रमुख भाषा और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं।
जिन राज्यों में हिंदी आधिकारिक भाषा है, वहां तीसरी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में शायद ही कभी पढ़ाया जाता है।
तमिलनाडु तीन भाषा के फॉर्मूले का लगातार विरोध करता रहा है और तमिल और अंग्रेजी पढ़ाने पर अडिग रहा है।
4. पीएम मोदी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ बर्लिन में IGC के छठे संस्करण के सह-अध्यक्ष
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने बर्लिन में भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श-आईजीसी के छठे संस्करण की सह-अध्यक्षता की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-जर्मनी की साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता के उदाहरण के रूप में काम कर सकती है।
उन्होंने भारत के आत्मानिर्भर भारत अभियान में जर्मन भागीदारी को भी आमंत्रित किया।
यह चांसलर स्कोल्ज़ के साथ प्रधान मंत्री का पहला आईजीसी था और नई जर्मन सरकार का पहला सरकार-से-सरकार परामर्श भी था, जिसने पिछले साल दिसंबर में पदभार ग्रहण किया था।
द्विवार्षिक आईजीसी एक अनूठा संवाद प्रारूप है जिसमें दोनों पक्षों के कई मंत्रियों की भागीदारी भी होती है।
इससे पहले, प्रधान मंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।
दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की, जिसमें व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।
5. भारत, जर्मनी ने वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए
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भारत और जर्मनी ने वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
संयुक्त घोषणापत्र पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण मंत्री स्टेफी लेमके के बीच हस्ताक्षर किए गए।
संयुक्त घोषणा जलवायु संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और समर्थन को और आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी।
इससे भारत-जर्मनी सहयोग को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
संयुक्त घोषणा दोनों देशों को एक-दूसरे के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी करने और वन परिदृश्य बहाली, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने में सक्षम बनाएगी।
वन परिदृश्य बहाली के बारे में
यह पारिस्थितिक कार्यक्षमता को पुनः प्राप्त करने और वनों की कटाई या अवक्रमित वन परिदृश्यों में मानव कल्याण को बढ़ाने की चल रही प्रक्रिया है।
यह सिर्फ पेड़ लगाने से कहीं अधिक है - यह वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और समय के साथ कई लाभ और भूमि उपयोग के लिए पूरे परिदृश्य को बहाल कर रहा है।
यह विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रकट होता है जैसे: नए वृक्षारोपण, प्रबंधित प्राकृतिक उत्थान, कृषि वानिकी, या भूमि उपयोग के मोज़ेक को समायोजित करने के लिए बेहतर भूमि प्रबंधन, जिसमें कृषि, संरक्षित वन्यजीव भंडार, प्रबंधित वृक्षारोपण, नदी के किनारे रोपण आदि शामिल हैं।
6. भारत, जर्मनी ने वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए
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भारत और जर्मनी ने वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
संयुक्त घोषणापत्र पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण मंत्री स्टेफी लेमके के बीच हस्ताक्षर किए गए।
संयुक्त घोषणा जलवायु संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और समर्थन को और आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी।
इससे भारत-जर्मनी सहयोग को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
संयुक्त घोषणा दोनों देशों को एक-दूसरे के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी करने और वन परिदृश्य बहाली, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने में सक्षम बनाएगी।
वन परिदृश्य बहाली के बारे में
यह पारिस्थितिक कार्यक्षमता को पुनः प्राप्त करने और वनों की कटाई या अवक्रमित वन परिदृश्यों में मानव कल्याण को बढ़ाने की चल रही प्रक्रिया है।
यह सिर्फ पेड़ लगाने से कहीं अधिक है - यह वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और समय के साथ कई लाभ और भूमि उपयोग के लिए पूरे परिदृश्य को बहाल कर रहा है।
यह विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रकट होता है जैसे: नए वृक्षारोपण, प्रबंधित प्राकृतिक उत्थान, कृषि वानिकी, या भूमि उपयोग के मोज़ेक को समायोजित करने के लिए बेहतर भूमि प्रबंधन, जिसमें कृषि, संरक्षित वन्यजीव भंडार, प्रबंधित वृक्षारोपण, नदी के किनारे रोपण आदि शामिल हैं।
7. भारत, जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए
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भारत और जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन पर कार्यबल बनाने की सहमति जताई। दोनों देशों ने इस बारे में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और जर्मनी के आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने वर्चुअल तरीके से इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
भारत ऊर्जा बदलाव में वैश्विक स्तर पर अगुवा के रूप में उभरा है। दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि में भारत सबसे आगे है।
भारत में एक पारदर्शी बोली प्रणाली, एक खुला बाजार, एक त्वरित विवाद समाधान प्रणाली है, और विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा (आरई) में निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक के रूप में माना जाता है।
भारत ने देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है।
ग्रीन हाइड्रोजन और/या इसके डेरिवेटिव जैसे ग्रीन अमोनिया/ग्रीन मेथनॉल का व्यापार सहयोग की आधारशिला बनाएगा।
संयुक्त अनुसंधान, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन क्लस्टर्स और हाइड्रोजन हब में संस्थागत सहयोग दोनों देशों के सहक्रियात्मक प्रयासों को उत्प्रेरित करेगा।
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की क्षमता
भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावॉट है, जो भारत में कुल ऊर्जा क्षमता का 36 फीसदी है।
भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता की वृद्धि करेगा।
सौर और पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत हैं।
अन्य विकल्प जैसे बायोमास ऊर्जा, मेथनॉल-आधारित सम्मिश्रण और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है।
8. भारत, जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए
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भारत और जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन पर कार्यबल बनाने की सहमति जताई। दोनों देशों ने इस बारे में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और जर्मनी के आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने वर्चुअल तरीके से इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
भारत ऊर्जा बदलाव में वैश्विक स्तर पर अगुवा के रूप में उभरा है। दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि में भारत सबसे आगे है।
भारत में एक पारदर्शी बोली प्रणाली, एक खुला बाजार, एक त्वरित विवाद समाधान प्रणाली है, और विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा (आरई) में निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक के रूप में माना जाता है।
भारत ने देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है।
ग्रीन हाइड्रोजन और/या इसके डेरिवेटिव जैसे ग्रीन अमोनिया/ग्रीन मेथनॉल का व्यापार सहयोग की आधारशिला बनाएगा।
संयुक्त अनुसंधान, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन क्लस्टर्स और हाइड्रोजन हब में संस्थागत सहयोग दोनों देशों के सहक्रियात्मक प्रयासों को उत्प्रेरित करेगा।
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की क्षमता
भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।
वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावॉट है, जो भारत में कुल ऊर्जा क्षमता का 36 फीसदी है।
भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता की वृद्धि करेगा।
सौर और पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत हैं।
अन्य विकल्प जैसे बायोमास ऊर्जा, मेथनॉल-आधारित सम्मिश्रण और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है।
9. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए GeM 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा
Tags: National Economy/Finance
रक्षा मंत्रालय द्वारा सरकारी ई-मार्केट (GeM) पोर्टल के माध्यम से खरीद आदेश वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 15,047.98 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं।
यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 250 प्रतिशत से अधिक की छलांग है।
गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) पोर्टल
GeM, DGS&D द्वारा होस्ट किए गए वन स्टॉप गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप है जहां आम उपयोगकर्ता सामान और सेवाओं की खरीद की जा सकती है।
GeM सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद करने के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है।
सार्वजनिक खरीद सरकारी गतिविधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और सार्वजनिक खरीद में सुधार वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की उत्पत्ति जनवरी 2016 में सचिवों के दो समूहों की सिफारिशों के आधार पर हुई है।
उन्होंने डीजीएसएंडडी में सुधार के अलावा सरकार/पीएसयू द्वारा खरीदे या बेचे जाने वाले विभिन्न सामानों और सेवाओं के लिए एक समर्पित ई-मार्केट स्थापित करने की सिफारिश की।
इसके बाद, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016-17 के अपने बजट भाषण में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच की स्थापना की घोषणा की।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी समर्थन के साथ डीजीएसएंडडी ने उत्पादों और सेवाओं दोनों की खरीद के लिए जीईएम पोर्टल विकसित किया है।
पोर्टल 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
10. चुनाव आयोग ने एकीकृत चुनाव परिसर का उद्घाटन किया
Tags: National News
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में दिल्ली में एकीकृत चुनाव परिसर का उद्घाटन किया।
एकीकृत चुनाव परिसर के बारे में
इसका निर्माण एनसीटी दिल्ली के ईवीएम और वीवीपीएटी के भंडारण और प्रबंधन के लिए किया गया है।
इसे मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली और दिल्ली पर्यटन द्वारा बनाया गया है।
यह भारत के चुनाव आयोग के लिए एक मील का पत्थर है।
ईवीएम के भंडारण, सुरक्षा और आवाजाही के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाओं और प्रशासनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ परिसर की अवधारणा की गई है।
इसमें चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच करने के लिए व्यापक सुविधाएं हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)
2004 के बाद से सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है।
ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।
यह उनकी विश्वसनीयता को स्थापित करते हुए सटीक और समय पर परिणाम प्रदान करता है क्योंकि इन्हें पहली बार 4 दशक पहले पायलट आधार पर उपयोग में लाया गया था।
2019 के आम चुनावों के बाद से शुरू किए गए वीवीपीएटी ऑडिट ट्रेल ने ईवीएम की विश्वसनीयता को और स्थापित किया है और ईवीएम में डाले गए वोटों और वीवीपैट पर्चियों की गिनती में कोई बेमेल नहीं पाया गया है।