1. केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। यह नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है इन परियोजनाओं में सबसे पहली है।
मुख्य बाते:-
- मध्य के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी बुंदेलखंड और ललितपुर क्षेत्रो में पानी के अधिक जरुरत है|
- 2020-21 के मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपये है। केंद्र परियोजना के लिए 39,317 करोड़ रुपये, अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये देगा।इस परियोजना में दौधन बांध के निर्माण और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर, लोअर ऑर प्रोजेक्ट, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से केन नदी से बेतवा नदी में अधिशेष पानी स्थानांतरित करना शामिल है।
- इस परियोजना से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति और 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की उम्मीद है।परियोजना को आठ साल में पूरा करने का प्रस्ताव है।
- इस परियोजना से कृषि गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार सृजन के कारण पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।यह इस क्षेत्र से संकटपूर्ण प्रवास को रोकने में भी मदद करेगा|
- परियोजना आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को जलमग्न कर देगी और गिद्धों के आवास को प्रभावित करेगी|
- जो कि इन सभी वर्षों के लिए परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाला प्रमुख पर्यावरण और वन्यजीव चिंतित है।
- इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतत: लागू करने के लिए दोनों राज्यों ने विश्व जल दिवस (22 मार्च) पर केंद्र के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।वर्षों के विरोध के बाद, अंततः 2016 में सर्वोच्च वन्यजीव नियामक, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा इसे मंजूरी दी गई है|
केन और बेतवा नदियाँ:-
नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट (NRLP) जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में जाना जाता है, जहाँ बाढ़ आती है, अधिशेष' बेसिन के माध्यम से पानी के हस्तांतरण किया जाता है, पानी की कमी वाले बेसिनों में जहाँ सूखाग्रस्त होता है, इंटर-बेसिन के माध्यम से पानी को हस्तांतरण की जाती है।राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 लिंक (16 प्रायद्वीपीय घटक के तहत और 14 हिमालयी घटक के तहत) की पहचान की है। जल अधिशेष बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन में पानी स्थानांतरित करने के लिए एनपीपी अगस्त 1980 में तैयार किया गया था। |
2. कैबिनेट ने किसानों के 1 साल के विरोध के बाद कृषि कानून निरसन विधेयक को मंजूरी दी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप हजारों किसानों ने एक वर्ष से अधिक समय तक विरोध किया।
मुख्य विशेषताएं:
- राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार तीन कृषि बिलों को रद्द कर देगी।
- उन्होंने विरोध कर रहे किसानों से भी अनुरोध किया कि, वे अपने घरों को लौट जाएं।
- देश भर में किसानों द्वारा इसके खिलाफ अपना विरोध शुरू करने के एक साल बाद कृषि कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
- संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त किया जाएगा।
वे तीन कृषि कानून क्या थे
- किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020:
- कानून का उद्देश्य किसान को एपीएमसी (कृषि उपज विपणन समिति) मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता देना है।
- किसान भारत में कहीं भी और किसी को भी अपना उत्पाद बेच सकता है।
- इसने अंतर-राज्यीय व्यापार अवरोध पर सभी बाधाओं को हटा दिया और राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने से रोक दिया।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020:
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ने राज्य सरकारों को स्टॉक सीमा लगाने और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाया। 2020 का संशोधन कुछ आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक पर प्रतिबंध हटाता है।
- यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार केवल युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही खाद्य सामग्री की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकती है।
- यह आगे निर्दिष्ट करता है कि स्टॉक की सीमा केवल तभी लगाई जा सकती है जब गैर-नाशयोग्य कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में पिछले 12 महीनों में प्रचलित मूल्य या पिछले पांच वर्षों के औसत खुदरा मूल्य, जो भी कम हो, से 50 प्रतिशत की वृद्धि हो।
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता: यह कानून किसी भी कृषि उत्पाद के उत्पादन या पालन से पहले एक किसान और एक खरीदार के बीच एक समझौते के माध्यम से अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करता है।
मुद्दे की पृष्ठभूमि
1991 में नरसिम्हा राव सरकार की नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक सुधार लाया है। नई आर्थिक नीति ने अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को धीरे-धीरे कम करने पर जोर दिया।
औद्योगिक, वित्तीय और बाहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं लेकिन कृषि क्षेत्र और श्रम क्षेत्र लगभग अछूता रहा है
कृषि क्षेत्र में सुधार और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार ने तीन कानूनों को पारित करके कृषि क्षेत्र में बड़े आर्थिक सुधार की घोषणा की।
इसका किसान संगठन ने विरोध किया था।
उन्हें डर था कि:
- सरकार मौजूदा बाजारों को बंद कर देगी और अगर वे निजी खरीदारों को बेचते हैं तो उन्हें उनकी उपज पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) नहीं मिलेगा।
- इससे भविष्य में एमएसपी बंद हो जाएगा।
- अनुबंध के अनुसार फसलों को वितरित करने में विफल रहने पर अनुबंध खेती से किसानों को भूमि का नुकसान होगा।
- कुछ राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया क्योंकि कृषि राज्य का विषय था और ये कानून राज्य सरकार की शक्ति में हस्तक्षेप थे।
- बाजार व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले बिचौलियों को डर है कि वे अपना व्यवसाय खो देंगे।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
- दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 11 जनवरी 2021 को कृषि कानून को निलंबित करने का आदेश दिया और तीन कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया।
- समिति के सदस्य अनिल घनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी थे। भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान भी शुरू में समिति का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
- समिति ने 19 मार्च 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की