1. भारत सरकार राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को समाप्त करेगी
Tags: National Economy/Finance
भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) को समाप्त करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसका बढ़ाया गया कार्यकाल 30 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा हैं। 1 दिसंबर 2022 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सम्बंधित मुनाफाखोरी विरोधी शिकायतें होंगी अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा निपटाया जायेगा ।
सितंबर 2021 में हुए 45वीं बैठक में जीएसटी की शीर्ष निर्याणक संस्था ,जीएसटी परिषद ने एनएए का कार्यकाल एक साल (30 नवंबर 2022 तक ) बढ़ाने का निर्णय लिया था और उसके बाद सीसीआई को यह काम सौंपने का भी फैसला किया था ।
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए)
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) की स्थापना 30 नवंबर 2017 को भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत की गई थी। भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा करलागू किया गया है ।
एनएए का कार्य
एनएए का मुख्य कार्य जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी गतिविधियों की जांच करना है।
यह सुनिश्चित करता है कि जीएसटी परिषद द्वारा की गई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में कमी के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को दिया जाये ।
जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी विरोधी शिकायत से अब कौन निपटेगा?
1 दिसंबर 2022 से मुनाफाखोरी की शिकायतों की जांच मुनाफाखोरी रोधी महानिदेशालय (डीजीएपी) द्वारा की जाएगी, जो सीसीआई को एक रिपोर्ट सौंपेगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। इसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई थी। संगीता वर्मा सीसीआई की कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।
2. संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया
Tags: Economy/Finance Person in news
भारत सरकार ने 25 अक्टूबर 2022 को संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है।
संगीता वर्मा, जो सीसीआई की सदस्य थीं, 25 अक्टूबर 2022 को पूर्णकालिक अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद 26 अक्टूबर 2022 को कार्यभार संभालेंगी।
सरकारी आदेश के अनुसार वह "तीन महीने की अवधि या नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक या किसी भी अगले आदेश तक, जो भी पहले हो" तक पद पर बनी रहेगी।
अशोक कुमार गुप्ता ने नवंबर 2018 में सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत, अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी ।
इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।
आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना ।
- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और
- व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
सीसीआई के सदस्य
इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं; एक अध्यक्ष और छह अन्य सदस्य।
सदस्यों को सरकार द्वारा पांच साल के लिए नियुक्त किया जाता है और वे नियुक्तियों के लिए फिर से पात्र होते हैं।
हालाँकि सदस्यों को पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होना पड़ता है।
CCI के पहले अध्यक्ष: धनेंद्र कुमार
मुख्यालय: नई दिल्ली
फुल फॉर्म
सीसीआई/CCI: कम्पटीशन कमीशन ऑफ़ इंडिया