एम्स दिल्ली परिसर 'तंबाकू मुक्त क्षेत्र' घोषित
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राजधानी नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र‘ घोषित किया गया है। एम्स, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इस विषय में जानकारी दी गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य
अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते या तंबाकू चबाते पाए जाने वाले चिकित्सकों, स्थायी या संविदा कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, एम्स के परिसर में धूम्रपान और तम्बाकू थूकना रोगियों, परिचारकों और आगंतुकों के लिए दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने वाले व्यक्तियों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहें.
सुरक्षाकर्मियों को यह भी हिदायत दी गई है कि अस्पताल परिसर में मरीजों, अटेंडेंट, विजिटर्स और स्टाफ के सदस्यों को किसी भी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाए।
तम्बाकू मृत्यु के प्रमुख कारणों और कैंसर, हृदय रोगों और फेफड़ों के विकारों सहित कई गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है।
केंद्र सरकार ने 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) अधिनियम (COTPA) को तंबाकू के उपयोग और प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए अधिनियमित किया है।
एम्स नई दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है।
अन्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान- एम्स भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल और नवनिर्मित एम्स नागपुर हैं।
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