कैबिनेट ने भारत के बाईसवें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है जिसे 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाया गया है।

22वां विधि आयोग

  • केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 7 नवंबर 2022 को 22वें विधि आयोग का गठन किया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।

  • पांच सदस्यीय 22वें विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

  • न्यायमूर्ति बीएस चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2018 में समाप्त हो गया था।

अन्य सदस्य

  • केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के टी शंकरन, प्रो. आनंद पालीवाल, प्रो. डीपी वर्मा, प्रो. (डॉ.) राका आर्य और एम करुणानिधि को विधि आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।

भारत का विधि आयोग

  • विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है जिसे भारत में कानूनों में सुधार का सुझाव देने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है।

  • इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

  • लॉ कमीशन का प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था और पहला लॉ कमीशन 1834 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था।

  • भारतीय दंड संहिता 1860 मैकाले आयोग की सिफारिश पर आधारित है।

  • स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था और एमसी सीतलवाड़, जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, विधि आयोग के अध्यक्ष थे।

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