डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय)ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खबर का अवलोकन
प्रश्नगत उल्लंघन में दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान एक एयर इंडिया पायलट ने एक महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति दी थी।
एविएशन वॉचडॉग ने इस घटना की रिपोर्टिंग में चूक के लिए एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
सुरक्षा-संवेदनशील मुद्दे को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर ₹30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
यह घटना27 फरवरी, 2023 को घटी जब एक केबिन क्रू मेंबर ने डीजीसीए में शिकायत दर्ज कराई।
DGCA ने नियमों का उल्लंघन करने और "अपने अधिकार का दुरुपयोग करने" के लिए पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)
यह एकवैधानिक निकायहै और इसका गठन विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत किया गया है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
यह विमानन दुर्घटनाओं की जांच करता है और विमानन से संबंधित सभी नियमों को लागू करता है।
यह नागरिक विमानों को पंजीकृत करता है और प्रमाण पत्र प्रदान करता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय करता है।
एयर इंडिया के बारे में
एयर इंडिया की स्थापना -1932
एयर इंडिया मुख्यालय- नई दिल्ली
एयर इंडिया के संस्थापक- रतन टाटा
एयर इंडिया के अध्यक्ष- एन चंद्रशेखरन
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