डीजीसीए ने एयर इंडिया के पायलट का लाइसेंस निलंबित किया
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नागरिक उड्डयन निदेशालय (डीजीसीए) ने हाल ही में प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण एयर इंडिया के एक पायलट का लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित कर दिया है।
खबर का अवलोकन
पायलट ने एक ऐसे व्यक्ति को चंडीगढ़-लेह उड़ान के कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति दी जिसके पास उचित प्राधिकार नहीं था।
पहला अधिकारी, जो कॉकपिट के लिए ज़िम्मेदार था, ने अनधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में कोई चिंता नहीं जताई।
यह घटना इसी महीने की 3 तारीख को चंडीगढ़ से लेह जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के दौरान हुई थी.
उड़ान की पूरी अवधि के दौरान अनधिकृत व्यक्ति कॉकपिट में ही रहा।
जांच के परिणामस्वरूप, डीजीसीए ने प्रथम अधिकारी पायलट का लाइसेंस एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया।
यह अनुशासनात्मक कार्रवाई अनधिकृत प्रवेश की अनुमति देने और उल्लंघन पर तुरंत कार्यवाही करने में विफल रहने का परिणाम है।
प्रथम अधिकारी में अनधिकृत प्रवेश को रोकने में दृढ़ता की कमी पाई गई और वह उल्लंघन की रिपोर्ट करने में भी विफल रहा।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए)
यह एक वैधानिक निकाय है और इसका गठन विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत किया गया है।
यह विमानन दुर्घटनाओं की जाँच करता है और विमानन से संबंधित सभी नियमों को लागू करता है।
यह नागरिक विमानों को पंजीकृत करता है और प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
यह भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है।
यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय करता है।
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