अंग्रेजी न्यायालय की भाषा है: गुजरात उच्च न्यायालय
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गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अदालत की अवमानना का सामना कर रहे एक पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा है क्योंकि उच्च न्यायपालिका में यही भाषा थी।
- मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और ए.जे. शास्त्री की एक खंडपीठ ने सामना भ्रष्टाचार का नामक अख़बार चलाने वाले स्थानीय पत्रकार विशाल व्यास को यह निर्देश दिया, जिसके खिलाफ 2014 में अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी।
- विशाल व्यास ने गुजराती में बोलने पर जोर दिया था ।
- गुजरात उच्च न्यायालय में एक नियम है कि अगर कोई पक्ष जो वकील नहीं रखता है, वह व्यक्तिगत रूप से पेश होता है, तो उसे केवल अंग्रेजी में बोलना और बहस करना होता है।
न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- बेंच ने यह भी रेखांकित किया कि संविधान के अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी।
- हालांकि अनुच्छेद के खंड 2 के तहत राज्यपाल, उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति की सहमति से हिंदी या किसी अन्य भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की भाषा केवल अंग्रेजी है।
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