मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए एफसीआरए की मंजूरी

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गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा द्वारा स्थापित कैथोलिक धार्मिक मण्डली मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) के एफसीआरए पंजीकरण को बहाल कर दिया

  1. विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण अनिवार्य है।
  2. लगभग 6,000 एनजीओ का पंजीकरण 1 जनवरी से बंद हो गया क्योंकि एमएचए ने उनके आवेदन को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया या एनजीओ ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया।
  3. एमएचए के इस फैसले को सामने आने के बाद, यूके की संसद में एक बहस हुई, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ एमओसी के विदेशी फंड को ब्लॉक करने का मुद्दा उठाया था या नहीं।

एफसीआरए के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया 28 दिसंबर 2021 की पोस्ट देखें। 

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