आतंक फैलाने के लिए 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन को भारत सरकार ने किया ब्लॉक

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Govt blocks 14 messenger mobile applications used in J&K for spreading terror

भारत सरकार ने आतंक फैलाने के लिए जम्मू-कश्मीर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक कर दिया।

खबर का अवलोकन 

  • प्रतिबंधित ऐप्स का मुख्य रूप से क्षेत्र में सूचना प्रसारित करने के लिए संचार प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया गया था

  • जिन मैसेंजर एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें क्रायपवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रियर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रेमा शामिल हैं।

  • भारत सरकार ने पाया कि इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकवादी अपने समर्थकों और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स के साथ संवाद करने के लिए कर रहे थे।

  • केंद्र ने पहले भी कई चीनी ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण होने के कारण प्रतिबंधित किया था।

  • इन ऐप्स पर प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत लागू किया गया है, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन तक पहुंच को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।

जम्मू और कश्मीर के बारे में 

यह अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था।

राजधानी- श्रीनगर (मई-अक्टूबर), जम्मू (नवंबर-अप्रैल)

लेफ्टिनेंट गवर्नर - मनोज सिन्हा

विधान परिषद - 36 सीटें

विधान सभा - 89 सीटें

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति - कोटेश्वर सिंह


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