सरकार ने 2021-22 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर घटाकर 8.1% की

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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत केंद्रीय न्यासी बोर्ड, रोजगार भविष्य निधि (ईपीएफ) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ फंड पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज को 8.1% तक कम करने का निर्णय लिया है। 

2020-21 के दौरान ब्याज दर 8.5% थी।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुई।

यह 1977-78 के बाद से सबसे कम ब्याज दर है जब ईपीएफ ब्याज दर 8% हुआ करती थी।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ): 

  • कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत बनाई गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है।

  • यह अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची 1 में उल्लिखित प्रत्येक कारखाने या उद्योग पर लागू होता है, जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या किसी अन्य प्रतिष्ठान के लिए जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करती है, भले ही कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो।

  • इसमें 15,000 रुपये या उससे कम प्रति माह वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ते) वाला कोई भी कर्मचारी शामिल है।

  • कर्मचारी को अपने वेतन का 12% योगदान करना होता है और समान योगदान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। भारत सरकार हर साल राशि पर ब्याज का भुगतान करती है।

  • सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारी को कर्मचारी के योगदान, नियोक्ता के योगदान और हर साल जमा की गई ब्याज राशि सहित ईपीएफ की एकमुश्त राशि प्राप्त होती है।

  • इस कोष का प्रबंधन केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है। 

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