जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस - 1 जुलाई 2024

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ऐतिहासिक कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन की वर्षगांठ मनाने के लिए, 1 जुलाई को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दिवस के रूप में मनाया जाता है।

खबर का अवलोकन 

  • नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पहला जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था।

  • जीएसटी को 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक समारोह में लागू किया गया था।

  • 29 मार्च 2017 को संसद में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया गया और यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ।

  • जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया था।

जीएसटी क्या है?

  • जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

  • यह उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एकल कर है।

  • जीएसटी के अंतर्गत एक ओर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिपूर्ति शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष कर केंद्रीय स्तर पर शामिल हैं।

  • दूसरी ओर, राज्य द्वारा लगाए जाने वाले मूल्य संवर्धन कर, मनोरंजन कर, चुंगी और प्रवेश कर, विलासिता कर आदि भी शामिल हैं।

  • इसे 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ पेश किया गया था।

जीएसटी के अंतर्गत कर संरचना

  • उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी)।

  • वैट, विलासिता कर आदि को कवर करने के लिए राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)।

  • अंतर-राज्य व्यापार को कवर करने के लिए एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)।

  • आईजीएसटी स्वयं एक कर नहीं है, बल्कि राज्य और संघ करों को समन्वित करने के लिए एक कर प्रणाली है।

  • इसमें स्लैब के अंतर्गत सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 5%, 12%, 18% और 28% की 4-स्तरीय कर संरचना है।

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