अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

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International Criminal Court issues arrest warrant against Vladimir Putin for war crimes in Ukraine

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 17 मार्च को युद्ध अपराधों के आरोपों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

खबर का अवलोकन 

  • इस कदम से 123 सदस्य देशों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि यदि पुतिन उनके क्षेत्र में कदम रखते हैं तो उन्हें मुकदमे के लिए गिरफ्तार कर हेग स्थानांतरित करना होगा।

  • इसे मास्को द्वारा तुरंत खारिज कर दिया गया जबकि दूसरी ओर  यूक्रेन ने इस फैसले का स्वागत किया है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वारंट क्यों जारी किया?

  • अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध अपराध किए हैं। 

  • वह यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं।

  • अदालत के अनुसार ये अपराध 24 फरवरी 2022 से यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्र में कथित रूप से किए गए थे।

  • अदालत ने बच्चों के अधिकारों के लिए रूस की आयुक्त मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ भी वारंट जारी किया।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)

  • इसे जुलाई 2002 में 1998 की रोम संधि के तहत स्थापित किया गया था।

  • मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार, युद्ध अपराधों और आक्रामकता के अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए यह एकमात्र स्थायी अदालत है।

  • वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और इज़राइल इसके सदस्य नहीं हैं।

  • अदालत का अधिकार क्षेत्र 1 जुलाई, 2002 के बाद हुए अपराधों तक फैला हुआ है, जो या तो उस राज्य में किए गए थे जिसने समझौते की पुष्टि की है या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा या मामला जो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संदर्भित किया गया था।

  • ICC का मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड

  • ICC अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से अलग है।

  • ICJ संयुक्त राष्ट्र की एक अदालत है जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से जुड़े विवादों की सुनवाई करती है।


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