IRDAI ने बीमा वाहक दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया
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आईआरडीएआई ने हाल ही में 'बीमा वाहक (बीवी)' के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
खबर का अवलोकन
यह ग्राम पंचायतों के स्तर पर एक समर्पित वितरण चैनल स्थापित करना चाहता है।
दिशानिर्देश वितरण चैनल के लिए कॉर्पोरेट बीमा वाहक और व्यक्तिगत बीमा वाहक प्रस्तावित करते हैं।
कॉर्पोरेट बीमा वाहक कानूनी व्यक्ति होंगे जो संबंधित कानूनों के अनुसार पंजीकृत होंगे और बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत बीमा वाहक बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त या कॉर्पोरेट बीमा वाहक द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
बीवी, दोनों कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत, प्रस्ताव की जानकारी के संग्रह, और केवाईसी दस्तावेजों और दावों से संबंधित सेवाओं के समन्वय जैसी गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत होंगे।
मसौदे के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता को संभावनाओं या पॉलिसीधारकों द्वारा प्रीमियम के भुगतान के लिए वैकल्पिक मोड उपलब्ध कराना होगा।
दिशानिर्देशों का उद्देश्य
इस पहल का उद्देश्य देश के हर कोने में बीमा की पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना है।
भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI)
IRDAI भारत में बीमा उद्योग की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।
यह भारत में बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था।
इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 2000 को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
IRDAI की प्राथमिक भूमिका भारत में बीमा उद्योग को विनियमित और बढ़ावा देना है।
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