निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया

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The Jharkhand government on 17 March launched ‘Jharniyojan’ portal where all private establishments have to register themselves.

झारखंड सरकार ने 17 मार्च को 'झरनी योजना' पोर्टल लॉन्च किया, जहां सभी निजी प्रतिष्ठानों को अपना पंजीकरण कराना होगा

खबर का अवलोकन 

  • इसका उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के वादे को पूरा करना है।

  • यह पोर्टल नियोक्ताओं के लिए व्यवसायों और मैनपावर से संबंधित जानकारी साझा करने और नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

  • पोर्टल का उपयोग करने वाले नियोक्ताओं को 'निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम, 2021' का पालन करना होगा।

  • स्थानीय कंपनियों और नियोक्ताओं से स्वेच्छा से इसका अनुपालन करने और स्थानीय युवाओं/महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।

निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम, 2021

  • इसे स्थानीय स्तर पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।

  • 2022 में, अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया। 

  • अधिनियम के अनुसार, 40,000 रुपये तक के वेतन वाले निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियां राज्य में "स्थानीय लोगों" के लिए आरक्षित होगी।

  • यह उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में हैं और जहां 10 या अधिक लोग कार्यरत हैं।

  • यदि स्थानीय कंपनियों को स्थानीय स्तर पर कुशल मैनपॉवर प्राप्त करने में समस्या आती है तो अधिनियम के तहत पात्र युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है।

  • केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों को अधिनियम में शामिल नहीं किया जाएगा।

  • हालांकि, अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों को सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने वाले सभी संगठनों पर लागू होंगे।


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