निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया
Tags: State News
झारखंड सरकार ने 17 मार्च को 'झरनी योजना' पोर्टल लॉन्च किया, जहां सभी निजी प्रतिष्ठानों को अपना पंजीकरण कराना होगा।
खबर का अवलोकन
इसका उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के वादे को पूरा करना है।
यह पोर्टल नियोक्ताओं के लिए व्यवसायों और मैनपावर से संबंधित जानकारी साझा करने और नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
पोर्टल का उपयोग करने वाले नियोक्ताओं को 'निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम, 2021' का पालन करना होगा।
स्थानीय कंपनियों और नियोक्ताओं से स्वेच्छा से इसका अनुपालन करने और स्थानीय युवाओं/महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।
निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम, 2021
इसे स्थानीय स्तर पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था।
2022 में, अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया।
अधिनियम के अनुसार, 40,000 रुपये तक के वेतन वाले निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियां राज्य में "स्थानीय लोगों" के लिए आरक्षित होगी।
यह उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो निजी क्षेत्र में हैं और जहां 10 या अधिक लोग कार्यरत हैं।
यदि स्थानीय कंपनियों को स्थानीय स्तर पर कुशल मैनपॉवर प्राप्त करने में समस्या आती है तो अधिनियम के तहत पात्र युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों को अधिनियम में शामिल नहीं किया जाएगा।
हालांकि, अधिनियम के प्रावधान केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों को सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने वाले सभी संगठनों पर लागू होंगे।
Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -