लोकसभा ने भारतीय वायुयान विधायक विधेयक 2024 पारित किया
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9 अगस्त को, लोकसभा ने 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधायक विधेयक 2024 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में व्यावसायिक लेनदेन को सरल बनाना है।
खबर का अवलोकन
इस विधेयक का उद्देश्य पुराने विमान अधिनियम, 1934 को बदलना है, जिसमें 21 संशोधन हुए हैं।
इसका उद्देश्य भारत के तेज़ी से बढ़ते विमानन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए विनियमों को आधुनिक बनाना और अतिरेक को समाप्त करना है।
नया कानून स्पष्ट रूप से परिभाषित अध्यायों और खंडों के साथ एक सुसंगत नियामक ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
नियामक और उद्योग लक्ष्य
इस विधेयक का उद्देश्य नियामक विसंगतियों को सुव्यवस्थित करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।
इसका उद्देश्य यात्रा दक्षता को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाना है।
विमान डिजाइन और विनिर्माण के लिए नए नियम आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करते हैं, जो विमानन में आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देते हैं।
ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली
नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली बनाने की घोषणा की।
यह प्रणाली यात्रियों की शिकायतों को दूर करने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
इसका लक्ष्य यात्रियों के हितों को एयरलाइन की वित्तीय व्यवहार्यता के साथ संतुलित करना है, जिससे अत्यधिक टिकट कीमतों को रोका जा सके।
क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) और बुनियादी ढांचा
इस विधेयक में आरसीएस का समर्थन करने के उपाय शामिल हैं, जिसने पूरे भारत में 500 से अधिक कनेक्शन स्थापित किए हैं।
चुनौतियों में एयरलाइनों द्वारा विशिष्ट मार्गों से हटना शामिल है, जिससे संपर्क बनाए रखने के लिए इन मार्गों पर फिर से बोली लगाने की संभावना है।
संयुक्त संघीय और राज्य प्रयासों के माध्यम से हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के मुद्दों के विकास और समाधान पर जोर दिया गया है।
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