शिक्षा मंत्रालय ने तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों (टीओएफईआई) पर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया

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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों (टीओएफईआई) पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

खबर का अवलोकन

  • स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमओई के सचिव ने टीओएफईआई कार्यान्वयन मैनुअल में उल्लिखित टीओएफईआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक व्यापक सलाह जारी की है।

  • विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई 2024) पर लॉन्च किया गया टीओएफईआई कार्यान्वयन मैनुअल पूरे भारत में सभी शैक्षणिक संस्थानों को "तंबाकू मुक्त" क्षेत्रों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

तम्बाकू मुक्त क्षेत्र लागू करना: स्कूलों और आस-पास के क्षेत्रों के लिए मुख्य कदम

  • “तम्बाकू मुक्त क्षेत्र” और “तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान” बताते हुए साइनेज प्रदर्शित करें।

  • सुनिश्चित करें कि परिसर में सिगरेट/बीड़ी बट, फेंके गए गुटखा/तम्बाकू पाउच या थूकने के स्थान जैसे तम्बाकू से संबंधित साक्ष्य मौजूद न हों।

  • संस्थान के भीतर तम्बाकू के नुकसान के बारे में जागरूकता सामग्री पोस्ट करें।

  • साल में दो बार (हर 6 महीने में) कम से कम एक तम्बाकू नियंत्रण गतिविधि आयोजित करें।

  • ‘तम्बाकू मॉनिटर’ को नामित करें और साइनेज पर उनके नाम, पदनाम और संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

  • संस्थान की आचार संहिता में तम्बाकू के उपयोग के विरुद्ध दिशा-निर्देश शामिल करें।

  • शैक्षणिक संस्थान की बाहरी सीमा से 100 गज (300 फीट) का क्षेत्र चिह्नित करें।

  • किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के भीतर तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएँ।

  • ToFEI कार्यान्वयन मैनुअल के अनुलग्नक-III में उल्लिखित तम्बाकू विरोधी प्रतिज्ञाएँ आयोजित करें।

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