मुस्लिम महिला अधिकार दिवस - 1 अगस्त 2024
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मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को तीन तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियमन को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।
खबर का अवलोकन
भारत सरकार ने 1 अगस्त, 2019 को यह कानून पेश किया। यह कानून तत्काल तीन तलाक की प्रथा को अपराध बनाता है।
पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 में मनाया गया था।
मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019:
इस कानून को औपचारिक रूप से मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है।
इस अधिनियम में "तलाक" शब्द का अर्थ तलाक-ए-बिद्दत या मुस्लिम पति द्वारा घोषित तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक के किसी भी समान रूप से है, जो अब एक आपराधिक अपराध है।
इस अधिनियम के तहत, एक आरोपी मुस्लिम पति को तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है।
विभिन्न देशों में ट्रिपल तलाक का उन्मूलन:
प्रारंभिक उन्मूलन: मिस्र 1929 में ट्रिपल तलाक को समाप्त करने वाला पहला मुस्लिम देश था, उसके बाद सूडान (1929), सीरिया (1953), इराक (1959), पाकिस्तान (1956), मलेशिया (1969) और बांग्लादेश (1972) थे।
अन्य उन्मूलन: साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भी ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया गया है।
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (MoMA):
केंद्रीय मंत्री: किरेन रिजिजू (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश पश्चिम)
राज्य मंत्री (MoS): जॉर्ज कुरियन
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