रेलगाड़ी चलाने के लिए गार्ड की अनुमति आवश्यक

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रेल मंत्रालय ने सामान्य नियमों में संशोधन करते हुए लोको पायलट के लिए ट्रेन शुरू करने से पहले गार्ड की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है।

हालांकि सिग्नल का हरा होना गाड़ी चलाने के लिए होता है, परन्तु लोको पायलट को गार्ड की मंजूरी का इंतजार करना होगा, जो ट्रेन शुरू करने के लिए स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त करके यह सुनिश्चित करेगा।

  • भारतीय रेलवे (ओपन लाइन) सामान्य (प्रथम संशोधन) नियम, 2022 की ट्रेनों के शुरू होने पर खंड '4.35' के प्रावधानों को हाल ही में एक राजपत्र अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है। जिसके तहत एक लोको पायलट अब से आगे बढ़ने के अधिकार के बिना अपनी ट्रेन शुरू नहीं करेगा।

  • ट्रेन शुरू करने से पहले, लोको पायलट खुद को संतुष्ट करेगा कि सभी सही फिक्स्ड सिग्नल और, जहां आवश्यक हो, हाथ सिग्नल दिए गए हैं और आगे की लाइन दिखाई देने वाली बाधाओं से मुक्त है और गार्ड ने आगे बढ़ने के लिए वायरलेस संचार पर सिग्नल / पुष्टिकरण दिया है।

  • स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि पानी भरने, उतारने और सफाई जैसी गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है, गार्ड को ट्रेन शुरू करने की मंजूरी देगा।

  • संशोधित नियम  के अनुसार "गार्ड शुरू सिग्नल देने के लिए संकेत तब तक नहीं देगा जब तक कि वह खुद को संतुष्ट नहीं कर लेता है कि, विशेष निर्देशों के अलावा, कोई भी व्यक्ति किसी भी डिब्बे या वाहन या वाहन की छत पर यात्रा नहीं कर रहा है जो यात्रियों के उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है"।

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