असीमित देयता के लिए तृतीय पक्ष बीमा के लिए मूल प्रीमियम से संबंधित अधिसूचना

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से 25 मई को मोटर वाहन (थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेस प्रीमियम एंड लायबिलिटी) नियम, 2022 प्रकाशित किया है।

  • नियम 1 जून 2022 से लागू होंगे।

  • विभिन्न वर्गों के वाहनों के लिए असीमित देयता के लिए तृतीय-पक्ष बीमा के लिए आधार प्रीमियम अधिसूचित किया गया है।

  • नए नियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थान बसों के लिए 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है, जबकि विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

  • इलेक्ट्रिक वाहनों पर करीब 15 फीसदी और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रीमियम पर 7.5 फीसदी की छूट दी गई है।

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