आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश में लागू हुआ अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार (पीईएसए) अधिनियम
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मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम लागू किया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शहडोल जिले में राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा की गई।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य और केंद्र के कई आदिवासी मंत्री उपस्थित थे।
इसका उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ जनजातीय आबादी को शोषण से बचाना है।
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम, 1996
संसद ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA) नामक एक विशेष कानून बनाया और 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ।
यह अधिनियम वर्तमान में संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में लागू है, जो आदिवासी समुदायों के प्रभुत्व वाले जिलों के प्रशासन से संबंधित है, और देश के 10 राज्यों में लागू है।
ये 10 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना हैं।
अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है।
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