संसद ने संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया
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संसद ने संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 को सफलतापूर्वक पारित कर दिया, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
खबर का अवलोकन
महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, 21 सितंबर 2023 को भारी बहुमत से राज्यसभा में मंजूरी मिली, क्योंकि 214 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया।
लोकसभा ने पहले ही महिला आरक्षण विधेयक को भारी समर्थन के साथ पारित किया, क्योंकि 454 संसद सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि केवल दो सांसदों ने इसका विरोध किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन में विधेयक के पारित होने की औपचारिक घोषणा की थी।
प्रमुख प्रावधान और प्रभाव
महिला आरक्षण विधेयक का लक्ष्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना है।
इसमें जनगणना और परिसीमन के आधार पर मौजूदा कोटा के भीतर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान शामिल हैं।
अनुच्छेद 243(D) के बारे में
संविधान के भाग IX के अनुच्छेद 243(D), पंचायतों के सभी तीन स्तरों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है।
राज्य विधानमंडल ऐसे प्रावधान स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं जो एससी और एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए पंचायतों में अध्यक्षों के पद आरक्षित करते हैं।
अनुच्छेद 243(D) यह भी प्रावधान करता है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों या अध्यक्षों के पद के संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार है।
अतरिक्त जानकारी:-
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण हासिल करने के लिए 128वां संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया था।
अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश करने के दौरान कहा था कि यदि यह पारित हो जाता है, तो लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी।
राज्यसभा के सभापति - जगदीप धनखड़
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