प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मई को सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के पद की शपथ दिलाई।
खबर का अवलोकन
श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल दिसंबर से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के रूप में कार्यरत थे।
आयोग का नेतृत्व सीवीसी द्वारा किया जाता है और इसमें अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में
CVC एक सर्वोच्च सतर्कता संस्था है, जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त है।
यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी जवाबदेही केवल संसद के प्रति है।
इसकी स्थापना फरवरी 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार-विरोधी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (CVC अधिनियम) संसद द्वारा CVC को वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए अधिनियमित किया गया है।
यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।
आयुक्तों की नियुक्ति
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) शामिल होते हैं।
कार्यकाल
इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष (जो भी पहले हो) के लिए होता है।
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