राष्ट्रपति ने अरुण गोयल को भारत के चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया

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President appoints Arun Goel

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 नवंबर को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है।1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव आयोग  में शामिल होंगे।

चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल

  • चुनाव आयोग के सदस्य छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। 

भारत  का चुनाव आयोग

  • भारत के चुनाव आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
  • भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं,विधान परिषद और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।

भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या

  • भारत का चुनाव आयोग एकल सदस्य या बहु सदस्यीय हो सकता है।
  • अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति को अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव आयोग में सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति देता है।
  • प्रारंभ में चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त पद के साथ एक एकल सदस्य निकाय था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने निकाय में दो नए सदस्यों की नियुक्ति की, जिससे यह पहली बार एक बहु-सदस्यीय निकाय बन गया।
  • हालांकि राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 1990 को इसे  फिर से एक सदस्यीय निकाय बनाने के लिए एक आदेश जारी किया।
  • 1 अक्टूबर 1993 को इसे फिर से एक बहु-सदस्यीय निकाय बनाया गया क्योंकि राष्ट्रपति ने 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की। तब से भारत का चुनाव आयोग तीन सदस्यीय आयोग रहा है।

याद रखने वाली अन्य बातें

  • भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।
  • भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस.रमा देवी थीं। वह भारत की 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त थीं और उन्हें 1990 में नियुक्त किया गया था।
  • भारत के वर्तमान और 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं।


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